किसानों की जिंदगी को सुरक्षित करने की दिशा में सरकार द्वारा लिया जाने वाला यह एक सराहनीय कदम है दिनांक 12 सितंबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड सचिवालय भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया. प्रधान मंत्री द्वारा लागू किए गए इस योजना का नाम pradhanmantri kisan mandhan yojna (PM-KMY) है. इस योजना का लाभ किसान, छोटे-मोटे व्यापारी और Self Employed जनता भी उठा सकते हैं.
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pradhanmantri kisan mandhan yojna (PM-KMY) क्या है ?
Pradhanmantri Kisan Maan Dhan Yojna केंद्र सरकार द्वारा चलाई जानेवाली सरकारी योजना है जिसका उदेश्य छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसानो और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियो की सुरक्षा के लिए मासिक पेंशन की व्यवथा करना. इसका संचालन कृषि सहकारिता एव किसान कल्याण विभाग, कृषि एव किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एव भारतीय जीवन बिमा निगम के सहयोग से किया जायेगा. यह योजना प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना और प्रधान मंत्री अटल पेंशन योजना की ही तर्ज पर बनाया गया है.
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pradhanmantri kisan mandhan yojna (PM-KMY) का लाभ लेने के लिए कौन – कौन योग्य है ?
Pradhanmantri Kisan Maan Dhan Yojna (PM-KMY) का लाभ लेने के लिए : –
व्यक्ति की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए2. उसके नाम से 2 एकड़ या उससे कम की जमीन होनी चाहिए. वैध आधार कार्ड होना चाहिए4. बैंक में जन धन खाता या कोई भी दूसरा होना चाहिए
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pradhanmantri kisan mandhan yojna (PM-KMY) का लाभ लेने के लिए कौन अयोग्य है ?
Pradhanmantri Kisan Maan Dhan Yojna का लाभ निम्नलिखित लोग नहीं ले सकते है : –
1.व्यक्ति का किसी भी दुसरे पेंशन स्कीम (जैसे :- नेशनल पेंशन स्कीम, राज्य बीमा निगम स्कीम, कर्मचारी निधि संगठन स्कीम या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम) में नाम नहीं होना चाहिए.
2. व्यक्ति “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” और “प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना “ का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.
3. व्यक्ति किसी संस्थागत भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए.
4. व्यक्ति भूतपूर्व या वर्तमान किसी संवेधानिक पद, केंद्र / राज्य मंत्री, लोकसभा / राज्यसभा / विधान सभा / विधान परिषद का सदस्य, नगर निगम के मेयर, जिला पंचायतो के अध्यक्ष इत्यादि पद पर नहीं होना चाहिए.
5. व्यक्ति का किसी भी केंद्र सरकार / राज्य सरकार / अर्ध सरकारी संस्थाओ के किसी भी विभाग में किसी भी पद पर नौकरी नहीं होना चाहिए.
6. वैसे व्यक्ति और प्रोफेशनल जो इनकम टैक्स भरते है जैसे :-डॉक्टर , इंजिनियर , व्यापारी , शिक्षक , चार्टर्ड अकाउंटेंट , वकील , वास्तुकार इत्यादी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है.
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pradhanmantri kisan mandhan yojna (PM-KMY) के लिए कैसे अप्लाई करे ?
Pradhanmantri Kisan Maan Dhan Yojna (PM-KMY) के लिए अप्लाई करने के दो तरीके है : –
1. अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर अपना नामांकन करवाए
2. नजदीकी सरकारी नोडल पदाधिकारी से संपर्क करे
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pradhanmantri kisan mandhan yojna (PM-KMY) के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए ?
Pradhanmantri Kisan Maan Dhan Yojna (PM-KMY) के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल होनी चाहिए लेकिन व्यक्ति को पेंशन स्कीम की क़िस्त राशी को पुरे 60 साल की उम्र तक जमा करना होगा, चाहे स्कीम की शुरुआत भले ही किसी भी उम्र ( 18 से 40 के बिच ) में की हो.
pradhanmantri kisan mandhan yojna (PM-KMY) का लाभ लेने के लिए क़िस्त भुगतान कितना और किस तरीके से करना होगा ?
Pradhanmantri Kisan Maan Dhan Yojna (PM-KMY) के क़िस्त की भुगतान करने की तिथि वही होगी जिस तिथि को आपने इस योजना में नामांकन लिया है. क़िस्त की राशी को आप मासिक (प्रत्येक महीने), त्रेमासिक(तीन महीने पर), चतुर्थ मासिक (चार महीने पर), अर्ध वार्षिक(6 महीने पर) इत्यादि रूप में जमा कर सकते है. मासिक क़िस्त आपकी उम्र के हिसाब से कम से कम 55/- से लेकर 200/- प्रति महीने तक हो सकती है. पुरे विवरण को देखने के लिए निचे के चार्ट को जरुर देखे :-
न्यूनतम आयु अधिकतम आयु लाभार्थी का योगदान सरकार का योगदान टोटल योगदान
18 60 55 55 110
19 60 58 58 116
20 60 61 61 122
21 60 64 64 128
22 60 68 68 136
23 60 72 72 144
24 60 76 76 152
25 60 80 80 160
26 60 85 85 170
27 60 90 90 180
28 60 95 95 190
29 60 100 100 200
30 60 105 105 210
31 60 110 110 220
32 60 120 120 240
33 60 130 130 260
34 60 140 140 280
35 60 150 150 300
36 60 160 160 320
37 60 170 170 340
38 60 180 180 360
39 60 190 190 380
40 60 200 200 400
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pradhanmantri kisan mandhan yojna (PM-KMY) के तहत लाभार्थी को कितना मासिक पेंशन मिलेगा ?
Pradhanmantri Kisan Maan Dhan Yojna (PM-KMY) के लाभार्थी अपने वर्तमान उम्र से (चार्ट के अनुसार ) अधिकतम 60 साल की उम्र तक अपने पेंशन की स्कीम जमा करता रहेगा. 60 साल बाद नियम के मुताबिक व्यक्ति के खाते में स्वतः ही 3000/- प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलने लगेंगे . यदि लाभार्थी की बिच में ही किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के नॉमिनी भी इस स्कीम को जारी रख सकते है बशर्ते की नॉमिनी पहले से ही इस स्कीम से जुड़ा न हो . क़िस्त पूरी होने पर नॉमिनी को पेंशन की राशी उसके पूर्ण जीवनकाल तक मिलती रहेगी.यदि लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात उनके नॉमिनी स्कीम को आगे नहीं चलाना चाहते है तो स्कीम को वो बिच में बंद भी कर सकते है और अब तक जमा हुए पैसे को ब्याज के सहित लौटा दिया जायेगा.
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pradhanmantri kisan mandhan yojna योजना की प्रमाणिकता की जाँच के लिए = www.pmindia.gov.in
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pradhanmantri kisan mandhan yojna (PM-KMY) सम्बंधित सवाल – जबाब (FAQ)
प्रश्न : CSC सेंटर पर जाकर नामांकन कराने पर क्या पैसा लगेगा ?
उत्तर : pradhanmantri kisan mandhan yojna के लिए CSC सेण्टर सिर्फ 30/- मात्र नामांकन शुल्क लेने का हकदार है
प्रश्न : पेंशन की उम्र पूरी होने पर पेंशन का भुगतान और मैनेजमेंट की जिम्मेवारी किसकी होगी ?
उत्तर : चुकी pradhanmantri kisan mandhan yojna केंद्र सरकार और LIC के शह्योग से चलायी जाएगी इसलिए आपके पेंशन का भुगतान भी वही से किया जायेगा.
प्रश्न : क्या पेंशन के लिए जमा की जानेवाली राशी बैंक में जाकर जमा करनी होगी ?
उत्तर : pradhanmantri kisan mandhan yojna लिए नामांकन करते समय ही बैंक में आपको एक फॉर्म भरना आवयश्यक होगा जिसके चलते आप किश्त की जो भी राशी कटाना चाहेंगे , स्वतः ही खाते से पैसा कटता रहेगा. इसके लिए आपको पैसा कटने की तारीख के आसपास निश्चित राशी खाते में मेन्टेन रखनी होगी.
प्रश्न : पेंशन राशी की क़िस्त स्वतः ही कट जाने पर लाभार्थी को कैसे पता चलेगा की उसकी राशी पेंशन के लिए जमा हो गयी है ?
उत्तर : इसके लिए आपका नामांकन कराते समय ही मोबाइल नंबर लिया जायेगा और जब जब आपके खाते से पेंशन राशी की क़िस्त कटेगी तब तब मोबाइल पर एक SMS आएगा.