Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna kya hai
केंद्र सरकार योजना

Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna kya hai

 

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का अनुसरण करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम ” प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Matri Vandana Yojn)”  है. इस योजना की शुरुआत देश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से की गई है. योजना का लाभ सिर्फ एक ही बच्चे के लिए लिया जा सकता है. Matri Vandana Yojna योजना के तहत देश के प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रोत्साहन राशी टोटल ₹ 5000 की धनराशि 3 किस्तों में दी जाती है जिसमें से पहली किस्त गर्भधारण करने से लेकर 6 महीने के बीच दी जाती है जो ₹ 1000 होती है. दूसरी किस्त गर्भधारण के 6 महीने होने से लेकर बच्चे के जन्म तक के बीच  दी जाती है जो ₹ 2000 होती है और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के 6 महीने की उम्र होने तक दी जाती है जो ₹ 2000 होती है योजना के अंतर्गत ₹ 1000 और मिलती हैं जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आता हैइस प्रकार इस योजना में टोटल ₹ 6000 मिलते हैं

Table of Contents

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Matri Vandana Yojna) के क्या उद्देश्य हैं ?

  1. देश के प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण आहार की पूर्ति,  खून की कमी इत्यादि को दूर करने के लिए एक आर्थिक सहायता  देना ताकि आर्थिक तंगी के चलते गर्भवती महिला और उसके होने वाले बच्चे को कुपोषण और अन्य बीमारियों से बचाया जा सके

  2.  इसके अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे ₹5000 की प्रोत्साहन राशि तीन किस्तों में दी जाएगी

 

 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Matri Vandana Yojna) के लिए कौन-कौन से लोग पात्र हैं ?

  1. देश की सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं Matri Vandana Yojna का लाभ उठा सकते हैं

  2. सिर्फ वैसी माताएं जो किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSU इत्यादि में सरकारी नौकरी कर रहे हो या फिर इस तरह की किसी दूसरी योजना का लाभ ले रहे हो उनको छोड़कर बाकी सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा

  3.  जो माताएं 1 जनवरी  2017 या उसके बाद गर्भवती हुई हैं या बच्चे को जन्म दिए हैं वहीं Matri Vandana Yojna का लाभ ले सकते हैं.  इस योजना में तिथि का निर्धारण MCP कार्ड या जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड में लिखित उनकी पिछली माहवारी चक्र की तिथि के आधार पर की जाएगी.

नोट : MCP कार्ड या जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड महिला के अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र से मिलेगी जिस पर आंगनवाडी सेविका / ANM / आशा दीदी / स्वास्थ्य कर्मी सभी सुचनाये लाभार्थी महिला से पूछकर भरेंगी और लाभार्थी को वापस देंगी

 

 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Matri Vandana Yojna) का लाभ लेने के लिए किन-किन कागजों की जरूरत पड़ती है ?

  1. अपने पति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ वचन पत्र या सहमति पत्र

  2. MCP कार्ड या जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड

  3. फॉर्म 1 (क) , 1 (ख), 1 (ग), 2 (क), 2 (ख), 2 (ग), 3 (जरुरत के अनुसार)

  4. अपने पति या परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर

  5. लाभार्थी तथा उसके पति के आधार कार्ड की छाया प्रति

  6. लाभार्थी का बैंक खाता (जनधन खाता या पोस्ट ऑफिस बैंक या किसी बैंक का खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो)

 

 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Matri Vandana Yojna) के लिए कैसे अप्लाई करें ?

Matri Vandana Yojna में अपना रजिस्ट्रेशन दो तरीको से कर सकते है :

  1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

  2. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन

 

 

Offline Registration Procedure under Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna (PMMVY) in Hindi

 

पहली किस्त के लिए आवेदन करने का तरीका

Step 1 – गर्भधारण करने के 150 दिन के भीतर अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र / आशा दीदी / ANM / अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के पास जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं

Step 2 – दिन की गणना लाभार्थी के आखिरी माहवारी चक्र की तिथि या अंतिम  LMP डेट से की जाएगी 

Step 3 – सभी दस्तावेजों के साथ जमा करने के बाद आपको एक पावती पत्र मिलेगा जिसे जरूर प्राप्त करें और उसे संभाल कर रखें क्योंकि इस पावती पत्र की जरूरत आपको दूसरी किस्त के आवेदन के लिए पड़ेगी

Step 4 – पंजीयन होने और प्रथम किस्त के भुगतान के लिए आवेदन जमा करने के बाद 30 दिनों के भीतर  सीधे लाभार्थी के खाते में ₹1000 आ जाएगा

Step 5 – Matri Vandana Yojna के लिए  लाभार्थी को निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा :-

  1.  Form-1 (क) डाउनलोड लिंक अंत में दिया गया है

  2. लाभार्थी एवं उसके पति दोनों आधार कार्ड

  3. लाभार्थी का बैंक खाता (जन धन खाता / पोस्ट ऑफिस बैंक / किसी भी बैंक का हो)

  4.  जच्चा बच्चा संरक्षण कार्ड या MCP कार्ड जिस पर आखिरी माहवारी चक्र या LMP डेट लिखा हुआ हो

  5. लाभार्थी के पति द्वारा सहमति पत्र या वचन पत्र जो फॉर्म 1 (क) में ही उपलब्ध है

 

 

 दूसरी किस्त के लिए आवेदन करने का तरीका

Step 1 – जब गर्भ धारण को 6 महीने हो जाए तब योजना की दूसरी किस्त की राशि लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है

Step 2 – इसके  लिए आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र / आशा दीदी /  ANM कर्मी या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं

Step 3 – सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने पर स्वास्थ्य कर्मी आपको एक दूसरा पावती पत्र देंगे जिसे आप को संभाल कर रखना है क्योंकि इसकी जरूरत आपको तीसरी किस्त के आवेदन के लिए पड़ेगी आवेदन जमा करने के 30 दिनों के अंदर योजना के अंतर्गत मिलने वाली दूसरी किस्त राशि अर्थात ₹2000 लाभार्थी के खाते में सीधे पहुंच जाएंगे 

Step 4 – आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी :-

  1. पहले किश्त के लिए आवेदन करते समय मिला हुआ पावती पत्र की रसीद

  2.  लाभार्थी तथा उसके पति दोनों का आधार कार्ड या पहचान पत्र

  3. प्रसव पूर्व किया गया पहला चेक अप या अल्ट्रासाउंड , जो सामान्यतः 4 महीने पर होता है उसके रिपोर्ट की छाया प्रति

  4. Form-1 (ख) डाउनलोड लिंक अंत में दिया गया है

  5. लाभार्थी का बैंक खाता (जन धन खाता / पोस्ट ऑफिस बैंक / किसी भी बैंक का हो)

  6. MCP  कार्ड या जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड इत्यादि

What is Pradhan mantri mudra yojna (PMMY) in Hindi

 

 

तीसरी किस्त के लिए आवेदन करने का तरीका

Step 1 – जब बच्चे का जन्म हो जाए और बच्चे के जन्म का पंजीयन हो जाए या जन्म प्रमाण पत्र बन जाए तथा पहले चक्र के अंदर लगने वाले सभी टिके समय के अनुसार लग जाए तब आप योजना के अंतर्गत मिलने वाली तीसरी किस्त के लिए आवेदन दे सकते हैं

Step 2 – तीसरी किस्त के लिए आवेदन जमा करने के पश्चात स्वास्थ्य कर्मी आपको एक पावती  पत्र देंगे जिसे जरूर प्राप्त करें और भविष्य के लिए संभाल कर रखें

Step 3 –  तीसरी किस्त के लिए आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर योजना के अंतर्गत मिलने वाली तीसरी किस्त अर्थात ₹2000 लाभार्थी के खाते में पहुंच जाएंगे

Step 4 – आवेदन जमा करने के लिए आपको निम्न कागजातों की जरूरत पड़ेगी

  1. form-1 (ग) डाउनलोड लिंक अंत में दिया गया है

  2. लाभार्थी एवं उसके पति का आधार कार्ड

  3. लाभार्थी का बैंक खाता (जन धन खाता / पोस्ट ऑफिस बैंक / किसी भी बैंक का हो)

  4. MCP  कार्ड या जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड जिस पर लगे हुए टीके का तिथि के साथ संपूर्ण विवरण हो

  5. बच्चे के जन्म के पंजीकरण की रसीद या  जन्म प्रमाण पत्र

  6. दूसरी किस्त का आवेदन करते समय प्राप्त पावती रसीद के प्रति

 

 

Online Registration Procedure under Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna (PMMVY) in Hindi

Step 1 –  सबसे पहले Google पर जाएं और टाइप करें www.pmmvy-cas.nic.in

Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna kya hai

 

 

 

 

Step 2 – उसके बाद आपको महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का होम पेज दिखाई देगा.  होम पेज पर नीचे एक ऑप्शन “Beneficiary Log in” दिखाई देगा जिस पर क्लिक करेंगे

 

Online Registration Procedure under Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna (PMMVY) in Hindi

 

 

 

 

Step 3 – क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक पेज दिखाई देगा जिसमें लाभार्थी से संबंधित कुछ सूचनाएं भरने के लिए स्थान होंगे .  जैसे :- लाभार्थी का नाम,  ईमेल, मोबाइल नंबर, Hints Question & Answere,  पासवर्ड, E-mail OTP और CAPTCHA.  सारी सूचनाएं भरने के बाद “Ragister” ऑप्शन पर क्लिक करेंगे

 

Online Registration Procedure under Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna (PMMVY) in Hindi

 

 

 

 

Step 4 – रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जैसा स्क्रीन दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा “User Saved successfully” और फिर आपकी ईमेल और पासवर्ड के द्वारा लॉग इन करने का ऑप्शन होगा. 

 

Online Registration Procedure under Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna (PMMVY) in Hindi

 

 

 

 

Step 5 – लॉग इन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें लाभार्थी से संबंधित फॉर्म  नीचे दिए गए चित्र के अनुसार सूचनाएं पूछे जाएंगे.  सभी सूचनाओं को सही सही एक-एक करके सावधानीपूर्वक भरें. भरने के बाद अंत में दिए गए “Verify” ऑप्शन पर क्लिक करें

 

Online Registration Procedure under Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna (PMMVY) in Hindi

 

 

 

 

Payment Procedure Under Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna (PMMVY) in Hindi

 

  1. किसी कारणवश यदि गर्भवती महिला का गर्भपात होता है या बच्चे के जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में अगले गर्भधारण के समय बची हुई शेष राशि के लिए दावा किया जा सकता है

  2. यदि पहले बच्चे के गर्भधारण के बाद आपने पहली किस्त ले ली है और बीच में किसी कारण बस गर्भपात कराना पड़ता है तो सिर्फ दो किस्तों की राशि आपको दूसरी बार गर्भधारण के समय में मिलेगी

  3.  उसी तरह यदि पहले बच्चे के गर्भधारण में आपने पहली और दूसरी किस्त ले ली है और जन्म के पश्चात बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो बची हुई तीसरी किस्त का भुगतान आप अगले बच्चे के गर्भधारण के समय में ले सकते हैं

  4.  यदि आपने तीनों किस्तों की राशि पहले ही गर्भधारण में ले ली है तो दूसरे गर्भधारण के समय आपको कोई राशि नहीं मिलेगी

  5.  यदि लाभार्थी तीसरी किस्त के लिए आवेदन करता है लेकिन बच्चा 6 महीने के बाद मर जाता है तो उसे तीसरी किस्त दी जाएगी

  6.  यदि लाभार्थी पहले गर्भधारण में दो या दो से अधिक बच्चे पैदा करता है तो इसे परिवार के पहले जीवित जन्म के रूप में कहा जाएगा

  7. यदि लाभार्थी अपने मूल निवास स्थान , शहर से बाहर किसी दूसरे स्थान,  गांव,  शहर, राज्य में बच्चे को जन्म देता है तो भी वह निश्चित समय सीमा के अंदर अपने वर्तमान पते के नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र पर आवेदन जमा करके लाभ प्राप्त कर सकता है

  8. यदि किसी कारणवश लाभार्थी गर्भधारण की तिथि से लेकर जन्मे हुए बच्चे के

    6 महीने होने तक भी आवेदन नहीं कर पाया है तो वह गर्भधारण की तिथी या LMP डेट से अधिकतम 730 दिन तक की अवधि में कभी भी आवेदन करके अपनी तीनों किस्त के भुगतान का दावा कर सकता है

  9.  वैसे लाभार्थी  जिनका जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड या MCP कार्ड किसी कारण बस नहीं बन पाया हो या कार्ड पर अंतिम माहवारी तिथि या LMP डेट ना लिखा हो और बच्चे का जन्म हो गया हो तथा लाभार्थी बच्चे के जन्म के बाद तीसरी किस्त के भुगतान के लिए आवेदन करता है तो उसे बच्चे के जन्म तिथि से लेकर 460 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा. आवेदन करने के पश्चात तीसरी किस्त की राशि लाभार्थी के खाते में  दे दी जाएगी और इसके साथ ही लाभार्थी दूसरे गर्भधारण में किसी किस्त का हकदार नहीं होगा

 

 

 

 

Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna (PMMVY) Toll Free Number

योजना हेल्पलाइन नंबर : 011-23382393

 

 

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Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna (pmlvmy)/ laghu udyog scheme kya hai

 

 

Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna (PMMVY) में प्रयोग होने वाले सभी Pdf Forms और उनके उपयोग

 

  • Matri Vandana Yojna के अंतर्गत प्रथम किश्त के भुगतान के लिए और पंजीयन आवेदन करने के लिए फॉर्म 1 (क) का प्रयोग किया जाता है. फॉर्म 1 (क) को डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लीक करे

Download Form 1 (क)

 

 

  • Matri Vandana Yojna के अंतर्गत दूसरी किश्त के भुगतान के लिए फॉर्म 1 (ख) का प्रयोग किया जाता है. फॉर्म 1 (ख) को डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लीक करे

Download Form 1 (ख)

 

 

  • Matri Vandana Yojna के अंतर्गत तिसरी किश्त के भुगतान के लिए फॉर्म 1 (ग) का प्रयोग किया जाता है. फॉर्म 1 (ग) को डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लीक करे

Download Form 1 (ग)

 

 

  • जब लाभार्थी का बैंक खाता यदि उसके आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है अर्थात लाभार्थी अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए फॉर्म 2 (ख) भरेगा

Download Form 2 (क)

 

 

  • जब लाभार्थी का खाता डाकघर में अर्थात पोस्ट ऑफिस में हो और आधार कार्ड से लिंक ना हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में डाकघर के खाते को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए फॉर्म Form 2 (ख) भरेगा

Download Form 2 (ख)

 

 

  •  यदि लाभार्थी के पति का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो फॉर्म 2 (ग) लाभार्थी के पति द्वारा उसका आधार कार्ड में नामांकन कराने के लिए भरा जाएगा

Download Form 2 (ग)

 

 

  • पूरे किस्तों के भुगतान के क्रम में यदि लाभार्थी के विवरण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ हो जैसे मोबाइल नंबर चेंज हुआ है,  पता चेंज हुआ हो,  आधार कार्ड में विवरण में बदलाव हुआ हो, बैंक खाता चेंज हुआ हो,  किसी पहचान पत्र में कोई परिवर्तन हुआ हो इत्यादि , तो ऐसी सूचनाओ को योजना में अपडेट कराने के लिए  फॉर्म 3 भरा जाएगा

Download Form 3

 

 

  • ऊपर के सभी फॉर्म आपको आपके नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र पर भी मिल जायेगा या फिर आप इसे विभागीय वेबसाइट www.wcd.nic.in से सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं .

 

 

 

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Matri Vandana Yojna से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर (FAQ)

प्रश्न : यदि लाभार्थी के पति का आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाया तो क्या होगा ?

उत्तर : लाभार्थी के पति को  गर्भधारण का पंजीयन होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपना आधार कार्ड बनवाना होगा

 

प्रश्न : क्या आखरी माहवारी तिथि या LMP डेट का होना जरूरी है ?

उत्तर : योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पहली किस्त और दूसरी किस्त का लाभ लेने के लिए अंतिम माहवारी तिथि जरूरी है. यदि किसी कारण बस यह तिथि ज्ञात नहीं हो पाता है तो लाभार्थी को सिर्फ तीसरी किस्त का भुगतान हो पाएगा

 

प्रश्न : यदि किसी लाभार्थी का आखिरी माहवारी तिथि 4 मार्च 2016  और 1 जनवरी 2017 के बीच है तो क्या वह इस योजना का लाभ ले सकता है ?

उत्तर : जी हां लाभार्थी ले सकता है, लेकिन 4 मार्च 2016 से पहले की तिथि वाले लाभार्थी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं

 

प्रश्न : क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए गए डिलीवरी या प्रेगनेंसी चेक अप से इस योजना का लाभ लेने के लिए क्लेम किया जा सकता है ?

 उत्तर : नहीं , लेकिन यदि किसी सरकारी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जो कम से कम ए एन एम की रैंक से ऊपर हो , के द्वारा Recomend करने पर योजना के लिए क्लेम किया जा सकता है.

 

 

Source & Credit : https://wcd.nic.in, www.pmmvy-cas.nic.in

 

 

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