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Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna क्या है ?
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के आधार पर देश के लघु व्यापारियों को पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna है. इस योजना को 22 जुलाई 2019 से लागू किया गया है इस योजना में शामिल लोगो की उम्र जब 60 साल हो जाएगी , तब सरकार की तरह से उन्हें प्रत्येक महीने 3000 रूपये मासिक पेंशन के रूप में दी जाएगी
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna का लाभ कौन कौन से लोग उठा सकते है ?
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है जो खुद का कोई रोजगार चलाते है या दूकान चलाते है. इस योजना की बस एक ही शर्त है की दुकान दार या व्यापारी के व्यापार का सालाना कारोबार 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए. उदाहरण के लिए :-
1.दुकान मालिक
2. खुदरा व्यापारी
3. चावल मिल मालिक
4. तेल मिल मालिक
5. वर्क शॉप मालिक
6. कमीशन एजेंट
7. रियल इस्टेट एजेंट
8. छोटे होटलों के मालिक
9. रेस्टोरंट / ढाबा के मालिक
10. अन्य लघु व्यापारी , इत्यादि
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Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna का लाभ कौन कौन से लोग नहीं उठा सकते है ?
- देश के वैसे लघु व्यापारी जो केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे किसी दुसरे पेंशन योजना में पहले से ही शामिल हो, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) , कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) , NPS , प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PMSYM), प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (PMKMY) इत्यादि द्वारा दिए जा रहे है.
2. वैसे व्यापारी जो इनकम टैक्स जमा करने वालो की श्रेणी में नहीं आते हो प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के बारे में जानने के लिए क्लिक करे प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना के बारे में जानने के लिए क्लिक करे
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna का लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरुरत पड़ती है ?
1.व्यक्ति के पास उसी के नाम से किसी भी बैंक में कोई बचत खाता हो या फिर जन धन खाता से भी हो जायेगा लेकिन उसमे IFSC CODE होना चाहिए
2. व्यक्ति के पास उसी के नाम से आधार कार्ड हो
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Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna का लाभ कैसे लिया जा सकता है ?
- Pradhan mantri laghu vyapari man dhan yojn से पेंशन का लाभ लेनें के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपना पंजीकरण कराना पड़ता है. पंजीकरण के पश्चात योजना में उम्र के हिसाब से निर्धारित अंशदान चार्ट / सारणी के आधार पर आधा पैसा प्रत्येक माह 60 साल की उम्र तक जमा करना पड़ेगा.
2. Pradhan mantri laghu vyapari man dhan yojna से पेंशन का लाभ लेनें के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपना पंजीकरण कराना पड़ता है. पंजीकरण के पश्चात योजना में उम्र के हिसाब से निर्धारित अंशदान चार्ट / सारणी के आधार पर आधा पैसा प्रत्येक माह 60 साल की उम्र तक जमा करना पड़ेगा.
3. Pradhan mantri laghu vyapari man dhan yojna से पेंशन का लाभ लेनें के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपना पंजीकरण कराना पड़ता है. पंजीकरण के पश्चात योजना में उम्र के हिसाब से निर्धारित अंशदान चार्ट / सारणी के आधार पर आधा पैसा प्रत्येक माह 60 साल की उम्र तक जमा करना पड़ेगा.
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna में कितने रूपये प्रत्येक महीने जमा करने पड़ेंगे ?
- अंशदान – चार्ट / सारणी
प्रवेश आयु (वर्ष में) | अधिकतम आयु (वर्ष में) | व्यक्ति का मासिक अंशदान (रूपये में) | केंद्र सरकार का मासिक अंशदान (रूपये में) | कुल मासिक अंशदान (रूपये में) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
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अंशदान चार्ट / सारणी को कैसे समझे ?
- मन लीजिये आपने जब Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna में अपना पंजीकरण कराया तो उस समय आपकी उम्र 30 वर्ष है, तो चार्ट के मुताबिक आपको प्रत्येक महीने 105 रूपये योजना खाता में जमा करने पड़ेंगे और उतने ही रूपये (105) सरकार भी आपके योजना खाते में प्रत्येक महीने जमा करती रहेगी. कुल मिलकर 210 रूपये प्रत्येक महीने में आपके योजना खाते में जमा होते रहेंगे. इस तरह से आप अधिकतम आयु 60 वर्ष तक प्रत्येक महीने पैसे जमा करते रहेंगे. 60 वर्ष पश्चात पैसे जमा नहीं करना है और 61 वर्ष के पहले महीने से है सरकार द्वारा प्रत्येक महीने 3000 रूपये पेंशन के रूप में आपके बचत खाते में मिलने लगेंगे.
2. यदि कोई व्यक्ति अपनी मासिक क़िस्त रूपये और कुछ पैसो में जमा करता है, उसके द्वारा जमा राशी का निकटतम पूर्णाक ही मान्य होगा. उदहारण के लिए :- यदि कोई व्यक्ति चाहता है की वह अपनी क़िस्त प्रत्येक महीना 100 रूपये और 50 पैसे योजना में जमा करे , तो उसकी जमा की गयी राशी निकटतम पूर्णांक 101 रूपये मानी जाएगी. (50 पैसे या 50 पैसे से अधिक होने पर 1 रूपये माना जायेगा). यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक महीने 99 रूपये और 49 पैसे जमा करता है तो योजना में निकटतम पूर्णांक 99 रूपये ही मानी जाएगी. (49 पैसे या उससे कम होने पर पिछले वाला ही पूर्णांक मान्य होगा)
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की उम्र सीमा क्या है ?
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna में कोई भी लघु व्यापारी शामिल हो सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और 40 वर्ष से कम हो
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna की कोई क़िस्त नहीं जमा कर पाया तो क्या होगा ?
यदि कोई व्यक्ति किसी कारण वश प्रत्येक महीने जमा की जानेवाली राशी जमा नहीं कर पाटा है तो उस परिस्थिति में श्रम एवम रोजगार मंत्रालय द्वारा बकाया राशी और वर्तमान समय में चल रही ब्याज दर को मिलाकर एक साथ सभी किस्तों को जमा करने का प्रावधान है, ताकि योजना को जारी रखा जा सके. उदहारण :- यदि आप 100 रूपये प्रत्येक महीने जमा करते है और किसी कारणवश जनवरी और फरवरी या किसी और महीने की किश्त जमा नहीं कर पाए तो सरकार आपका पेंशन योजना बंद नहीं करेगी लेकिन आपको जनवरी, फरवरी और दोनों महीने की जितनी किश्त और उस पर लगनेवाली (उस समय के ब्याज दर के अनुसार ) ब्याज की राशी मिलाकर एक साथ जमा करनी पड़ेगी.
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Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna को बीच में ही बंद करने पर क्या होगा ?
- यदि कोई व्यक्ति Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna को शुरू करने से लेकर और 10 वर्ष के अन्दर योजना को वंद कराना चाहता है तो व्यक्ति द्वारा योजना में शुरू से लेकर बंद करने की तिथि तक जितना पैसा जमा किया गया है. वो सभी पैसा और साथ में उस पैसे पर बचत बैंक खाता पर मिलने वाले ब्याज पर के हिसाब से पूरा ब्याज जोड़कर वापस कर दिया जाता है. उदहारण :- यदि कोई व्यक्ति योजना में शामिल होता है और उस समय उसकी उम्र 20 वर्ष है. अब व्यक्ति 10 वर्षो तक प्रत्येक महीने की क़िस्त जमा कर रहा है . लेकिन 11 वर्ष में किसी कारणवश वह चाहता है की योजना को बंद करे. और उसी समय बचत बैंक पर मिलने वाला ब्याज दर यदि 4% है तो – व्यक्ति के द्वारा 10 वर्षो में जमा की गयी
कुल राशी = 61 रूपये x 120 महिना = 7320 रूपये (प्रत्येक महीने की किश्त) x (टोटल 10 वर्ष का महिना )
और टोटल जमा की गयी राशी 7320 पर मिलने वाला ब्याज मन लिया जाये 3000 रूपये हुए तो व्यक्ति को टोटल
7320 + 3000 = 10320 /- रूपये उसके खाते में वापस मिल जायेंगे और योजना बंद कर दी जाएगी
2. यदि कोई ब्यक्ति Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna शुरू करने के 10 साल बाद और व्यक्ति की उम्र 60 साल जब हो जाये तो इसके बीच में योजना को छोड़ना चाहता है तो व्यक्ति द्वारा जितने सालो तक मासिक क़िस्त जमा की गयी वो पूरी रकम अंशदान चार्ट के अनुसार उस समय योजन के लिए जितना ब्याज दर चल रहा होगा , उस दर के हिसाब से पूरा ब्याज के साथ जोड़कर लौटा दिया जायेगा. यदि योजना में चल रही ब्याज दर साधारण बचत बैंक में चल रही ब्याज दर से कम या ज्यादा हो तो दोनों में जो ब्याज दर सबसे ज्यादा होगो, उसी के मुताबिक व्यक्ति को पैसा वापस किया जायेगा.
3. यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से मासिक अंशदान जमा करता है और किशी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी द्वारा भी मासिक क़िस्त प्रत्येक माह जमा करके योजना को जारी रखा जा सकता है यदि इच्छुक हो तो . और यदि Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna को मृत्यु के पश्चात बंद करवाना चाहते हो तो ऊपर के पैरा १ के अनुसार पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस लौटा दिया जायेगा
4. यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से मासिक अंशदान जमा करता है और किशी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी द्वारा भी मासिक क़िस्त प्रत्येक माह जमा करके योजना को जारी रखा जा सकता है यदि इच्छुक हो तो. लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति के पति / पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो योजना में उस समय तक जमा की गयी सम्पूर्ण राशी के साथ साथ ब्याज को जोड़कर उनके खाते में वापस लौटा दी जाती है.
5. यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से मासिक अंशदान जमा करता है और किशी दुर्घटना या दुसरे कारणों से वह स्थायी रूप से दिव्यांग / अपाहिज जो जाता है तथा आगे की क़िस्त जमा करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे भी ऊपर के पैरा 1 में वर्णित नियम के अनुसार सही रकम ब्याज सहित वापस लौटा दी जात है
6. यदि किसी ब्यक्ति ने पेंशन की सभी किश्ते नियमित रूप से जमा की है और उसकी उम्र 60 वर्ष पूरी भी हो चुकी है तथा वह 61 वे वर्ष से प्रत्येक महीने पेंशन भी ले रहा है. यदि पेंशन लेते रहने के दौरान यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति के मिलनेवाले पेंशन का आधा अर्थात 1500/- रूपये की रकम प्रत्येक महीने व्यक्ति के पति या पत्नी को मिलती रहेगी. व्यक्ति के पति या पत्नी के मरने के बाद पेंशन मिलना बंद हो जायेगा.
Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna में अपना पंजीकरण कैसे कराये ?
स्टेप 1 : अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) में जाये
स्टेप 2 : अपने साथ अपना बैंक खाते सम्बन्धी पासबुक और आधार कार्ड साथ में ले जाये
स्टेप 3 : CSC कर्मी आपके आधार कार्ड से आपका नाम , जन्म तिथि और आधार कार्ड संख्या इत्यादि की जाँच करेंगे
स्टेप 4 : इसके बाद CSC कर्मी आपका ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म भरेंगे जिसमे आपसे आपका मोबाइल नंबर (जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो), E-mail id , बैंक अकाउंट डिटेल्स, GSTN NUMBER, कारोबार से वार्षिक आमदनी , आपके पति / पत्नी का नाम (यदि हों) , नॉमिनी का नाम इत्यादि की जरुरत पड़ेगी. ये सूचनाये पहले से ही इकठ्ठा करके जाये
स्टेप 5 : पंजीयन होने के पश्चात योजना की पहली किश्त ज(आपके उम्र के अनुसार जो भी अंशदान चार्ट के हिसाब से होगी) , उस पहली क़िस्त को नगद ही CSC कर्मी को देना होता है. बाकि सभी किश्ते अपने आप ही आपके खाते से कटता रहेगा. किश्त की राशी यदि आप प्रत्येक महीने न जमा करके हर 3 महीने पर , 6 महीने पर या 12 महीने पर जमा करना चाहे तो उसके लिए भी आप आप्शन सेलेक्ट कर सकते है जब पंजीयन के समय खाते से ऑटो – डेबिट पैसा काटने के लिए CSC कर्मी आपसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर कराएँगे और उस फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करेंगे
स्टेप 5 : इसके बाद एक “व्यापारी पेंशन अकाउंट नंबर (VPN)” आपको दिया जायेगा और साथ में एक “व्यापारी कार्ड” भी प्रिंट करके CSC कर्मी आपको देंगे
स्टेप 6 : आपका पंजीयन कराने का शुल्क 30 रूपये होता है. वो शुल्क भी सरकार ही चुकाती है. पंजीयन कराने के लिए CSC सेण्टर कर्मी आपसे पैसे नहीं ले सकते है. इस योजना से सम्बंधित सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स में निचे पढ़ा जा सकता है.
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Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna से सम्बंधित FAQ
प्रश्न : Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna के टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर कितना है ?
उत्तर : 1800 267 6888
प्रश्न : Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna की उम्र सीमा क्या है
उत्तर : 18 से 40 वर्ष तक
प्रश्न :Pradhan mantri laghu vyapari maan dhan yojna में कितने समय तक पेंशन मिलता रहेगा ?
उत्तर : व्यापारी जब 60 वर्ष का हो जायेगा तब से लेकर उसके मरने तक और फिर उसके मरने के बाद उसकी पत्नी या पति को आधा पैसा 1500 रूपये जिन्दगी भर
प्रश्न : इसमें नॉमिनी किसको रख सकते है ?
उत्तर : अपने पति या पत्नी या परिवार के किसी एक सदस्य को
प्रश्न : क्या इस योजना में शामिल होने के लिए कुछ डिग्री या पढ़ा लिखा होना जरूरी है ?
उत्तर : बिलकुल नहीं , कोई अनपढ़ भी शामिल हो सकता है
प्रश्न : यदि कोई व्यापारी शुरू में इस योजना में शामिल होता है और कुछ सालो बाद किसी कंपनी में या संगठित सेक्टर में नौकरी करने लगता है जहा पर उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) , कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) , NPS द्वारा दूसरी पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है और कुछ सालो बाद कंपनी फिर से छोड़कर वापस अपने काम पर लग जाता है तो उस परिस्थिति में योजना की क़िस्त का क्या होगा ?
उत्तर : जब कंपनी और संगठन में शामिल होंगे तो भी आप योजना को जारी रख सकते है लेकिन उस दौरान सरकार द्वारा जमा की गयी आधी राशि प्रत्येक महीने आपको ही जमा करनी पड़ेगी अर्थात आप जितना पहले जमा कर रहे थे , उसका दुगना करना पड़ेगा. और दूसरी ओर आपकी इच्छानुसार योजना में जमा किये हुए सभी पैसे ब्याज के साथ वापस ले सकते है और योजना को बंद करा सकते है
Source & Credit : www.maandhan.in
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