How To Create Virtual RC in Mparivahan Mobile Application Online
वाहन रजिस्ट्रेशन कार्ड/ RC

How To Create Virtual RC in Mparivahan Mobile Application Online ?

Table of Contents

M Parivahan Mobile Application क्या है ?

क्या आप “M Parivahan App” के बारे में जनते हैं ? “M Parivahan Mobile Application” एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमे आप अपने वाहन का नंबर डालकर वाहन की सारी डिटेल्स जान सकते हैं। इस App की मदद से आप RC / DL  बना सकते हैं और रोड टैक्स का भुगतान भी कर  सकते हैं ।

 

M Parivahan Mobile Application में  Virtual RC कैसे बनाए ?

Step 1” Google Play Store “ में  M Parivahan Mobile Application  सर्च करें

How To Create Virtual RC in Mparivahan Mobile Application Online

 

Step 2 :  M Parivahan Mobile Application “Install “ करें।

Step 3 :  M Parivahan Mobile Application में   “Create Virtual RC” की ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी Virtual RC Create हो जाएगी।

How To Create Virtual RC in Mparivahan Mobile Application Online

 

M Parivahan Mobile Application में वाहन की RC Details कैसे सर्च करें ?

Step 1 : “Google Play Store” में  M Parivahan Mobile Application सर्च करें। “Install “ करें।

Step 2 :  M Parivahan Mobile Application में  “RC Information” की ऑप्शन पर क्लिक करेंHow To Create Virtual RC in Mparivahan Mobile Application Online

Step 3 : अब अपनी “RC Details” भरकर सर्च पर क्लिक करें।

M Parivahan mobile Application में Temporary Registration क्या होता है ?

जब नया वाहन लिया जाता है तो डीलरशिप (जिससे वाहन ख़रीदा जाता है) के द्वारा एक “Temporary Registration Number” जारी किया जाता है जबतक “Permanent Registration” नहीं हो जाती। ये  “Temporary Registration Number”  एक महीने की अवधि के लिए वैध होता है और उस एक महीने में  “Registration Transport Office” (RTO)  Authority के द्वारा Registartion की जाती है।

Guideline :

  1. Form 2 में मोटर वाहन के लिए “Temporary Registration” के लिए “Registering  Authority” जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन है या “Transport Commisioner” द्वारा मान्यता प्राप्त नए मोटर वाहनों को Sale करने  में काम करने वाले डीलर्स को आवेदन किया जा सकता है।
  2.  ” Sales Certificate “,  ” Insurance Certificate “,  और ” Road Worthiness Certification ”  की कॉपी प्रदान करें।
  3.  ” Temporary Registration ”  के लिए  ” Central Motor Vehicle ” नियम 1989 के अनुसार कर और शुल्क भरे

” Temporary Registration ” की एक्सटेंशन के लिए :

  1. आप ” Temporary Registration ” की एक्सटेंशनकी मियाद की छूट के लिए ” Registration Authority ” को ,जिसमे Extension की जरुरत है उसका  कारण और अवधि बता कर आवेदन कर सकते हैं।
  2. आप ” Temporary Registration ” की एक्सटेंशन के लिए ज्यादा से ज्यादा दो बार आवेदन कर सकते हैं।
  3. अगर आपपहले भी ” Extension ” के लिए आवेदन कर चुके हैं और फिर से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको केंद्रीय मोटर वाहन Rule 1989 के अनुसार दंड का भुगतान करना होगा।
  4. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के Rule 81 के अनुसार विस्तार के लिए शुल्क और कर भरना पड़ेगा।

 

” Temporary Registration ”  के लिए जरूरी दस्तावेज :

  1. फॉर्म 20. में आवेदन

  2. फॉर्म 21 में ” Sales Certificate “

  3. फॉर्म 22.में ” Road Worthiness Certificate “

4.  वैध ” Insurance Certificate ”

  1. ” Address ” का प्रमाण ( राशन कार्ड , बिजली बिल )

6.” Pollution Under Control Certificate”  *

  1. PAN कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की कॉपी ( जैसा लागू हो ) *

 

” Temporary Registration ” की एक्सटेंशन के लिए जरुरी दस्तावेज :

1.फॉर्म 21 में ” Sales Certificate ”

  1. फॉर्म 22.में ” Road Worthiness Certificate “

3 .  वैध ” Insurance Certificate ”

  1. ” Address ” का प्रमाण ( राशन कार्ड , बिजली बिल )

5  ” Pollution Under Control Certificate ”

  1. वैध ” Insurance Certificate “

  2. फॉर्म 21. में  “Ex – Army वाहन ”  के मामले में ” Concerned Authorities ” से ” Original Sales Certificate “

8  ट्रेलर या सेमि – ट्रेलर के मामले में STA की डिज़ाइन अप्रूवल कॉपी।

 

M Parivahan Mobile Application में  Permanent Registration क्या होता  है ?

” CMVR ” के अनुसार मोटर वाहन एक्ट 1989 की धारा 39 में ” Registration Authority ” के द्वारा वाहन की ” Registration ” होने के बाद ही वाहन को सार्वजानिक स्थानों पर चलाने या ना चलाने की अनुमति दी जाती है। मोटर वाहन की रेजिस्टरटेशन के लिए ” Registering Authority ” को  यात्रा की अवधि को छोड़कर , ऐसे वाहन  की डिलीवरी लेने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर आवेदन करना जरूरी है।

Guidelines :

  1.   फॉर्म 2 में मोटर वाहन की” Permanent Registration “ के लिए ” Registration Authority ” जिसके क्षेत्र में वाहन है उसे आवेदन  करें।
  2.  अगर वाहन” Temporary Register ” है तो ” Permanent Registration ” के लिए ” Temporary Registration ” की अवधि ख़तम होंने से पहले अप्लाई करें।
  3. जिन  मामलो में ” Hypothecation” देखने की जरुरत है, पुष्टि करे की क्या रजिस्ट्रेशन में ” Hypothecation ” शामिल है
  4. ” Registration Number “ के प्रकार की पुष्टि करें ( फैंसी नंबर / विकल्प संखया / सामान्य संख्या ) .
  5. HSRP / स्मार्ट कार्ड के उपयोग की जरुरत के बारे में पुष्टि करें।
  6. ” Registration Number ” और HSRP / स्मार्ट कार्ड के उपयोग के आधार पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के Rule 81 में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करे
  7. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार कर का भुगतान करें जो की चुने गए रजिस्ट्रेशन नंबर और HSRP / स्मार्ट कार्ड के उपयोग पर निर्भर करता है।

 

जरुरी दस्तावेज :

  1. फॉर्म 20. में आवेदन

  2. फॉर्म 21. में Sales Certificate

3.  फॉर्म 22 में  Road Worthiness Certificate ( बॉडी बिल्डर से फॉर्म 22 A )

4.  वैध ” Insurance Certificate ”

5. ” Address ” का प्रमाण ( राशन कार्ड , बिजली बिल )

  1.  ” Pollution Under Control Certificate “

7.  ट्रेलर या सेमि – ट्रेलर के मामले में STA की डिज़ाइन अप्रूवल कॉपी।

8 .फॉर्म 21. में  “Ex – Army वाहन ”  के मामले में ” Concerned Authorities ” से ” Original Sales Certificate ”

9.  ” Imported Vehicle ” के मामले में ” Customer ‘s  Clearence Certificate ” बांड के साथ , लाइसेंस।

  1. अगर कोई  ” Temporary Registration ” हो तो।

  2. फॉर्म 34. ( HP Endrosment के मामले में )

  3. PAN Card या फॉर्म 60 और फॉर्म 61. की कॉपी ( जैसा लागु हो )

13.  परिवहन वाहन  के मामले में परमिट कार्यवाही

  1. नगर निगम पार्किंग फीस

15 . डीलर और निर्माता इनवॉइस

  1. पासपोर्ट साइज फोटो

  2. जनम तिथि का प्रमाण

  3. चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट

  4. बॉडी बिल्ट वाहन ( eg. माल वाहन , बस आदि ) में फॉर्म CMV  फॉर्म 22.A

‎20.  ‎‎कृषि के लिए उपयोगी ट्रेक्टर ट्रेलर इकाई की Registeration के मामले में तसीलदार द्वारा वास्तविक कृषि प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

  1. करधान अधिनियम , 1997 के तहत फॉर्म A जो दस्तावेज ( * ) से दर्शाये गए हैं उनकी कुछ राज्यों में जरूरत पड़ सकती है।

 

M Parivahan Mobile Application में  RC का नवीनीकरण कैसे करें ?

हर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को उपयोग के लिए रजिस्ट्रेशन की समाप्ति तिथि से पहले ” Renewal “ करना जरुरी है।

Guidelines :

  1. फॉर्म 25 में ” Registration Authority ” जिसके क्षेत्र में वाहन है , वहां नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। समापति की तारीख से 60 दिन से ज्यादा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  2.  अगर वाहन पर कोई देह कर है तो उसका भुगतान करें।
  3.    केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार शुल्क भरें।

जरुरी दस्तावेज :

  1. फॉर्म 25 में आवेदन

  2. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र

  3. RC बुक *

  4. फिटनेस सर्टिफिकेट *

  5. रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट *

  6. ” Up – To – Date ” रोड टैक्स के लिए भुगतान किये गए भुगतान की कॉपी*

  7. ” Insurance Certificate ” *

  8. PAN Card या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की कॉपी ( जैसा जारी है )*

  9. चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट *

  10. मालिक की हस्ताक्षर पहचान *

 

M Parivahan Mobile Application में डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन कैसे करें ?

जब किसी का वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो या नष्ट हो गया हो या फिर फट गया हो तो उस समय डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूजर हो जारी किया जाता है।

Guidelines :

  1. अगर किसी समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटखो जाता है या नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर‎ सकता है , जिस क्षेत्र में  नुक्सान हुआ हो और उसे लिखित रूप में रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को दे , जिसने  पहले रजिस्ट्रेशन पत्र जारी किया था।
  2.  फॉर्म 26. में रजिस्ट्रेशन के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को आवेदन करें।
  3. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार शुल्क भरे।

आवश्यक दस्तावेज :

  1. फॉर्म 26 में आवेदन

  2. पुलिस सटिफिकेट

3  Pollution Under Control Certificate

4 . वैध Insurance Certificate*

  1. Address का प्रमाण*

  2.  ” पुलिस ” और ” कमर्शियल व्हीकल ”  के ” एनफोर्समेंट विंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट  ” से चालान क्लीयरेंस

  3. ” कमर्शियल व्हीकल ” के ” अकाउंट डिपार्टमेंट ” से टैक्स क्लीयरेंस

8.  PAN Card या फॉर्म 60  और फॉर्म 61 की अटेस्टेड कॉपी।

  1. चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट

  2. मालिक के हस्ताक्षर पहचान

  3. ” Affidavit Stating ” जिसमे कहा गया हो की RC खो गयी है और उसे किसे ने जब्त नहीं किया।

 

M Parivahan Mobile Application में RC में NOC क्या होता हैं ?

अगर कोई व्यक्ति अपना वाहन  राज्य ये अंदर या राज्य के बाहर  ” Registration Authority ” के आधार क्षेत्र से बाहर बेचना या ले जाना चाहता हो तो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में ” Clearence Certificate “ के लिए आवेदन कर सकता है।

 Guidelines :

  1. फॉर्म 28 में धारा 48 के तहत जिस “Registration Authority “ से पहले वाहन रजिस्टर करवाया था वहां ” NOC Certificate ” के लिए आवेदन करें।

  2. परिवहन वाहन के मामले में , अतिरिक्त दस्तावेज भी जोड़े ( Permit Surrender, Fitness Clearence , Tax Clearence , Challan Clearence )

  3. अगर वाहन पर कोई देय कर हो तो उसे भरे।

  4. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार शुल्क भरे।

 

    आवशयक दस्तावेज :

  1. फॉर्म 28 में आवेदन

  2. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की Certificated Copy

  3. Insurance Certificate की सर्टिफाइड कॉपी

  4. Up – To – Date  मोटर वाहन टैक्स के भुगतन का प्रमाण

  5. Pollution Under Control Certificate

  6. चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*

  7. मालिक की हस्ताक्षर पहचान *

 

 परिवहन वाहन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज :

  1. वाहन किसी भी ” Transport Authority “ के द्वारा जारी किये गए किसी भी परमिट द्वारा कवर नहीं किया जायेगा।

  2. परमिट लेने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान के लिए सहमत राशि , अगर कोई है तो वो वसूली के लिए लंबित नहीं होनी चाहिए

3.  NOC के लिए आवेदन करने की तिथि तक किसी भी कानून के तहत पैसेंजर्स और उनके सामान पर लगाए गए कर का साक्ष्य।

 

M Parivahan Mobile Application में वाहन के लिए HP Endorsement क्या होता है ?

” HP Endorsement “ मोटर वाहन की रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट में किराये और खरीददारी, लीज या ” Hypothecation ” समझोते के लिए प्रवेश करनी के आवेदन को हवाला देता है।

Guidelines :

  1. फॉर्म 34. में मोटर वाहन की रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट में किराया , खरीद , लीज या ” Hypothecation “ समझोते में  एंट्री करने के लिए एप्लीकेशन दे , वाहन  के रजिस्टर्ड मालिक और फाइनेंसर के हस्ताक्षर सही होने चाहिए।

  2. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में दर्शये अनुसार रेगिस्ट्रशन सर्टिफिकेट और उचित फीस प्रदान करें।

 

आवश्यक दस्तावेज :

  1. फॉर्म 34 में आवेदन

  2. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

  3. Financer से पूरा बकाया बरकरार रखने के लिए Financer से सर्टिफिकेट ( हटाने के मामले में )

4.  Address का सबूत *

5.  वैध Insurance Certificate *

  1. Pollution Under Control Certificate*

  2. RC बुक *

  3. PAN Card या फॉर्म 60  और फॉर्म 61 की अटेस्टेड कॉपी ( जैसे जारी हो )*

  4. चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*

  5. मालिक की हस्ताक्षर पहचान *

 

M Parivahan Mobile Application वाहन का ” HP Termination ” क्या है ?

” HP Termination “, ” Hypothecation “ के सर्टिफिकेट में किराये , खरीद , लीज या ” Hypothecation “ समझोते की समाप्ति के लिए आवेदन करने के लिए है।

Guidelines :

  1. फॉर्म 35  में मोटर वाहन की रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट में किराया , खरीद , लीज या ” Hypothecation “ समझोते में  एंट्री करने के लिए एप्लीकेशन दे , वाहन  के रजिस्टर्ड मालिक और फाइनेंसर के हस्ताक्षर सही होने चाहिए।

  2. पुष्टि करें की ये ” Financier “ को पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण समाप्ति है।

3. ” Financer “ सारे भुगतान हो जाने पर देय नकासी का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

  1. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार उचित शुल्क का भुगतान करें।

  2. अगर टर्मिनेशन , ” Financier ” के पुनर्भुगतान के कारण होता है तो , ” Financier ” के नाम पर RC जारी करनी चाहिए।

 

” Financer ” के नाम पर RC जारी करना :

  1. फॉर्म 36. में रजिस्ट्रेशन का नया सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन करें।

  2. वाहन  का  अलॉटमेंट पत्र जारी करें।

  3. Insurance Certificate प्रदान करें।

  4. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में नियम 81 के अनुसार ओनरशिप  के ट्रांसफर की फीस का भुगतान करें।

  5. वाहन के रजिस्टर्ड मालिक को नोटिस भेजा जयेगा अगर वो ” Financer ” या फरार को रजिस्ट्रेशन देंने से इनकार करता है।

 

जरुरी दस्तावेज :

  1. फॉर्म 35 में आवेदन

  2. रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र

  3. वाहन का अलॉटमेंट पत्र

  4. वैध Insurance Certificate

  5. एड्रेस का सबूत

6.Pollution Under Control Certificate*

  1. RC बुक *

  2. PAN Card या फॉर्म 60  और फॉर्म 61 की अटेस्टेड कॉपी ( जैसे जारी हो )*

9.चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*

10. मालिक की हस्ताक्षर पहचान *

  1. ” Finencier ” से ” No Objection Certificate “

 

M Parivahan Mobile Application Vehicle RC  में  Address बदलने के लिए आवेदन कैसे करें ?

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मोटर वाहन  की रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट में रजिस्टर्ड मालिक के निवास के पते में बदलाव करने के लिए आवेदन करने का प्रावधान करते है।

  Guidelines :

  1. फॉर्म 33.में वाहन के रजिस्टर्ड मालिक के मोटर वाहन  के रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट में एड्रेस में बदलाव ( पता बदलने के 14 दिन के अंदर ) दर्ज करने के लिए आवेदन करें।

  2. केंद्रीय मोटर वाहन  नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार फीस का भुगतान करें।

 जरुरी दस्तावेज :

  1. फॉर्म 33 में आवेदन

  2. रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट

  3. नए एड्रेस का प्रमाण

  4. वैध Insurance Certificate

  5. Pollution Under Control Certificate*

6 . RC बुक *

  1. PAN Card या फॉर्म 60  और फॉर्म 61 की अटेस्टेड कॉपी ( जैसे जारी हो )*

8 . चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*

9 . मालिक की हस्ताक्षर पहचान *

  1. स्मार्ट कार्ड फीस *

 

M Parivahan Mobile Application वाहन की ” Reassignment ” क्या होती है ?

जब एक राज्य में रजिस्टर हुआ वाहन किसी दूसरे राज्य में 12 महीने  समय के लिए रखा गया हो , तो वाहन मालिक ऐसी अवधि  में आवेदन कर सकता है , जिसमे ऐसे Particulates जो  केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जिसके अधिकार में वाहन है वो वाहन  के लिए नये चिह्न के असाइनमेंट के लिए और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत सकता है।

  Guidelines :

  1. फॉर्म 27. में  एक राज्य से दूसरे राज्य में  वाहन के फिर से असाइनमेंट 12 महीने के अंदर , मोटर वाहन  के लिए नए रजिस्ट्रेशन चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन करें।

  2. केंद्रीय मोटर वाहन  नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार फीस का भुगतान करें।

  जरूरी दस्तावेज :

1 . फॉर्म 27 में आवेदन

2 . रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट

  1. निवास प्रमाण

  2. No Objection Certificate

  3. Insurance Certificate

  4. Pollution Under Control Certificate*

7 . फॉर्म 28.*

8 . फॉर्म 20 *

9.  Transport Department के ट्रैफिक पुलिस या Enforcement wing से चालान की मंजूरी ( Commercial वाहनों के मामले में )*

  1.  फिटनेस सर्टिफिकेट*

11 . PAN Card या फॉर्म 60  और फॉर्म 61 की अटेस्टेड कॉपी ( जैसे जारी हो )*

  1. पार्किंग सर्टिफिकेट *

  2. Emission Norms के संबंध में सर्टिफिकेट

  3. जनम तिथि का प्रमाण

  4. Seller’s के पते का प्रमाण

  5. Seller की  हस्ताक्षर पहचान

  6. चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*

 

M Parivahan Mobile Application में RC के लिए ” Trade Certificate  ” क्या होता  है ?

डीलर के कब्जे वाली मोटर वाहन को इस शर्त के अनुसार रजिस्ट्रेशन करवाने की जरुरत से छूट दी जाएगी की वह रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से व्यापार सर्टिफिकेट पत्र प्राप्त करें। व्यापार सर्टिफिकेट पत्र का कोई भी धारक बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी खरीददार को मोटर वाहन नहीं देगा , चाहे अस्थायी हो या स्थायी। नियम 35 के अंदर व्यापार सर्टिफिकेट किया या नवीनीकरण पुरे भारत में लागु होगा।व्यापार सर्टिफिकेट या व्यापार रजिस्ट्रेशन के निशान और नंबर के उपयोग पर पाबंदी

व्यापार सर्टिफिकेट का उपयोग सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिसे यह जारी किया जायेगा और ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सर्टिफिकेट जा नंबर की इजाजत या प्रस्ताव का कारण नहीं देगा।

बशर्ते  कि इस नियम का प्रावदान उस व्यक्ति पर लागु नहीं होगा जिसे यह जारी  किया गया है और कोई भी व्यक्ति अपने रोजगार में और अपने अधिकार के तहत कार्य करने वाला या व्यापार प्रमाण पत्र के फोल्डर की ओर से काम करने वाला व्यक्ति ।  या कोई वाहन जो सिर्फ एक व्यक्ति के उपयोग के लिए डिज़ाइन हो और उचित परीक्षण के उदेश के लिए उस वाहन के संभावित खरीददार द्वारा उपयोग किया जा रहा है। जिन उद्देश्यों के लिए व्यापार सर्टिफिकेट पत्र के साथ मोटर वाहन का उपयोग किया जा सकता है।

  1. परिक्षण के लिए , निर्माण या मरम्मत के दौरान , या उसके पूरा होने के बाद , ट्रेड सर्टिफिकेट धारक की तरफ से या
  2. तौल के लिए या उसके बाद , या उसके पंजीकरण के लिए किसी भी स्थान से किसी तौल पुल पर जाने या लौटने ले लिए या
  3. एक संभावित खरीददार द्वारा या उसके लाभ के लिए एक उचित रास्ते जा प्रदर्शन के लिए और उस जगह से आगे या वापिस जाने के लिए जहा व्यक्ति इसे रखना चाहता हो। या
  4. डिलीवरी के उदेश से डीलर या खरीददार या किसे और डीलर के परिसर में जाने या लौटने के लिए या
  5.  पेंटिंग , मरम्मत , या वाहन की बॉडी को फिट करने के लिए वर्कशॉप में जाना और वापिस आने के लिए। या
  6. रेलवे स्टेशन,हवाई अड्डे और घाट से वापिस आने या जाने के लिए। या
  7. मोटर वाहनों की प्रदर्शनी या किसी ऐसी जगह जहा वाहनों की बिक्री के लिए प्रदर्शन  करना हो। या
  8. किराया , खरीद , लीज या hypothecation के समझोते के प्रावधानों के तहत वाहन को निकालने के बाद फाइनेंसर द्वारा या एक ओर से दूसरे पक्ष की ओर से किसी भी चूक के कारण कब्ज़ा कर  लिया गया है।

 

 Guidelines :

  1. फॉर्म 16 में ट्रेड सर्टिफिकेट की ग्रांट या नवीनीकरण के लिए आवेदन।

2 . केंद्रीय मोटर वाहन  नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार फीस का भुगतान करें।

  1. निचे दिए गए हरेक Vehicle Classes  के लिए अलग अलग आवेदन किये जायेगे।
  1. मोटर साइकिल
  2. अमान्य गाड़ी
  3. हलके  वाहन
  4. मध्यम यात्री मोटर वाहन
  5. मध्यम माल वाहन
  6. भारी यात्री मोटर वाहन
  7. भारी माल वाहन
  8. निर्धारित विवरण का कोई और मोटर वाहन

 

जरुरी दस्तावेज :

  1. फॉर्म 16 में आवेदन

M Parivahan Mobile Application में Vehicle  RC ” के लिए डुप्लीकेट ” Trade Certificate ” क्या है ?

अगर किसी समय ट्रेड सर्टिफिकेट खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर‎ सकता है , जिस क्षेत्र में  नुक्सान हुआ हो और उसे लिखित रूप में रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को दे , जिससे पहले रजिस्ट्रेशन पत्र जारी किया गया था और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए उक्त्त अथॉरिटी को आवेदन करें।

Guidelines :

1.फॉर्म 18 में डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें।

2.  केंद्रीय मोटर वाहन  नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार फीस का भुगतान करें।

  1. यदि डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के बाद असली का पता लगाया जाता है तो वो इसे तत्काल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को सौंप दिया

जाएगा जिसके द्वारा इसे जारी किया गया था।

आवश्यक दस्तावेज :

  1. फॉर्म 18 में आवेदन

 

M Parivahan Mobile Application वाहन का ” Ownership Transfer ” क्या होता है ?

  •   नार्मल सेल के मामले में ओनरशिप का ट्रांसफर

जब कोई वाहन बेचा जाता है तो खरीददार का नाम पिछले रजिस्टर्ड मालिक की जगह रजिस्टर्ड मालिक के रूप में दर्ज किया जाता  है और इस प्रक्रिया को ट्रांसफर ऑफ़ ओनरशिप कहते हैं।

  •  मालिक की मृत्यु पर ओनरशिप का ट्रांसफर

जब किसी रजिस्टर्ड मालिक की मृत्यु हो जाती है तो मृतिक मालिक के कानूनी उत्तराधिकारियों के हक़ में ओनरशिप का तबादला प्रभावित होता है। जब मोटर वाहन के मालिक की मौत हो जाती है तो वाहन पर कब्ज़े में सफल होने वाला व्यक्ति तीन महीने के समय तक उस वाहन का उपयोग कर सकता है, जैसे की ये उसे तब्दील कर दिया गया है जहां ऐसे व्यक्ति के पास मालिक की मृत्यु के 30 दिनो के अंदर मालिक की मृत्यु की घटना और वाहन का उपयोग करने के अपने इरादे के बारे में रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को सूचित  करता है।

  • सावर्जनिक नीलामी में ख़रीदे गए वाहन के ओनरशिप का ट्रांसफर

जब कोई वाहन सावर्जनिक नीलामी में बेचा है तो  खरीददार का नाम पिछले रजिस्टर्ड मालिक की जगह पर रजिस्टर्ड मालिक के रूप में दर्ज किया जाता है और प्रक्रिया को नीलामी पर मालिक के तबादले के रूप में जाना जाता है।

Guidelines :

  •   नार्मल सेल के मामले में ओनरशिप का ट्रांसफर
  1. जहा मोटर वाहन  की ओनरशिप का ट्रांसफर किया जाता है , तबादलाकर फॉर्म 29 में तबदीली के तथ की जानकारी संबंधित रजिस्टर करने वाले अधिकारी को दिया जाएगा , जिसके आधार क्षेत्र में में ट्रांसफर और ट्रांस्फ़ेरी रहते हैं या उनके कारोबार हैं।

2 . एक ही राज्य के अंदर रजिस्टर्ड वाहन के मामले में तबादले के 14  दिन के अंदर अंदर मोटर वाहन के तबादले का आवेदन फॉर्म 30 में रजिस्टर करने वाले अधिकारिओ को किया जायेगा। इसके साथ राज्य के बहार रजिस्टर वाहन के मामले में फॉर्म 1 के तहत निचे दिए गए फॉर्मो के सेट के साथ होगा।

  1. फॉर्म 30 में राज्य के बाहर रजिस्टर वाहन के मामले में ट्रांसफर के 45 दिनों के अंदर मोटर वाहन के ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आवेदन ट्रांस्फ़ेरी द्वारा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को किया जायेगा, और उसके साथ फॉर्म 1 और फॉर्म 2 के तहत निचे दिए फॉर्म का सेट

  2. केंद्रीय मोटर वाहन  नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार फीस का भुगतान करें।

 

  • मालिक की मृत्यु पर ओनरशिप ट्रांसफर

1 अपने नाम पर वाहन के ओनरशिप ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को 3 महीने के समय के अंदर फॉर्म 31 में आवेदन करें। 2 केंद्रीय मोटर वाहन  नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार फीस का भुगतान करें।

  • सावर्जनिक नीलामी में खरीदे गए वाहन के ओनरशिप ट्रांसफर

1. फॉर्म 32 में जिस व्यक्ति ने केंद्र सरकार या उसकी ओर से आयोजित नीलामी में मोटर वाहन ख़रीदा या अधिग्रहण किया है तो वाहन का कब्ज़ा लेने के 30 दिनों के अंदर आवेदन करें।

2 . केंद्रीय मोटर वाहन  नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार फीस का भुगतान करें।

जरुरी दस्तावेज :

     1. नार्मल सेल के मामले में ओनरशिप का ट्रांसफर

  • फॉर्म 29
  • फॉर्म 30

फॉर्म 1 

  1. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  2. इन्शुरन्स सर्टिफिकेट
  3. Pollution Under Control Certificate *
  4. PAN कार्ड (सेलर और पर्चासेर ) या फॉर्म 60 *
  5. एड्रेस का प्रमाण
  6. मालिक की जनम तिथि पत्र
  7. चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट
  8. RC बुक
  9. क्रेता का उपक्रम *
  10. पासपोर्ट साइज फोटो *
  11. टैक्स क्लीरेंस सर्टिफिकेट *

फॉर्म 2 

  1. रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा दिया गया ” No Objection Certificate
  2. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने इनकार करने वाली रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का आदेश  या
  3.  जहा ” No Objection Certificate ” या आदेश , जैसा भी मामला हो , अगर प्राप्त नहीं हुआ तो ट्रांफेरोर द्वारा घोषणा कि उसे एक साथ कोई संचार प्राप्त नहीं होगा :
  4.  रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से प्राप्त रसीद
  5. रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से प्राप्त डाक पावती जहां नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन डाक द्वारा भेजा गया है।

 

  • वाहन के मालिक की मृत्यु पर ओनरशिप ट्रांसफर
  1. फॉर्म 31

  2. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

  3. Insurance certificate

4 . Pollution Under Control Certificate

  1. Registered Owner का Death Certificate

  2. PAN Card (उत्तराधिकारी) या फॉर्म 60

  3. चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट

  4. उत्तराधिकारी की जन्मतिथि का प्रमाण

  5. पते का प्रमाण

  6. विक्रेता की हस्ताक्षर की पहचान

  7. आवेदक और मृतक के अन्य सभी क़ानूनी वारिसों द्वारा घोषणा

  8. फॉर्म 20 पर वाहन की ” Verification “

  9. R.C. Book

  10. Passport Size Photo

  11. उत्तराधिकारी का प्रमाण

 

  • सावर्जनिक नीलामी में खरीदे गए वाहन के ओनरशिप ट्रांसफर

1  फॉर्म 32

  1. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

3, Insurance certificate

4 . Pollution Under Control Certificate

  1. PAN Card (उत्तराधिकारी) या फॉर्म 60

6.  चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट

7  क्रेता की जन्मतिथि

8 पते का प्रमाण

  1. RC बुक

  2. Passport Size Photo

  3. फॉर्म 60

  4. सर्टिफिकेट या आदेश जिसके द्वारा व्यक्ति हक़ में वाहन की बिक्री की पुष्टि की गयी है , जिसकी नीलामी करवाने के लिए

अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं।

  1. नीलामी अधिकृत करने वाली राज्य या केंद्र सरकार के  आदेश का प्रमाण पत्र।

 

M Parivahan Mobile Application में Diplometic Vehicle ” क्या होता है ?

एक ” ‎Diplomatic Officer‎ “ या ‎”Consular Officer”‎ , जो केंद्र सरकार द्वारा मांन्यता प्राप्त है , उनके पास वहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रबंध होगा जहां रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वाहन की रजिस्ट्रेशन इस तरह करेगा और वाहन को विशेष रजिस्ट्रेशन चिह्न के अनुसार प्रदर्शित करने के लिए असाइन करेगा।  उन नियमो में दर्ज धाराओं और रजिस्ट्रेशन प्रमाण जारी करेगा की वाहन का इस धारा के तहत रजिस्ट्रेशन किया  है। अगर इस धारा के तहत रजिस्टर्ड वाहन किसी डिप्लोमेटिक अफसर या कौंसलर अफसर की संपत्ति नहीं रह जाता , तो इस धारा के तहत जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट  प्रभावी नहीं होगा।

Guidelines :

  1. किसी भी ” ‎Diplomatic Officer‎ “ या ‎”Consular Officer”‎ , की ओर से मोटर वाहन की रजिस्ट्रेशन  के लिए प्रत्येक आवेदन फॉर्म 42 में मिशन या Counsler Officer के द्वारा 3 प्रतियो में किया जाएगा  और सक्षम अथॉरिटी के माधयम से पंजीकरण प्राधिकारी ( अथॉरिटी )  सम्बोधन किया जाएगा।

2 . केंद्रीय मोटर वाहन  नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार फीस का भुगतान करें।

 

 जरुरी दस्तावेज :

  1. फॉर्म 42 में आवेदन

  2. सड़क योग्यता प्रमाण पत्र निर्माताओं से फॉर्म 22 में

  3. Insurance certificate

4 . Pollution Under Control Certificate

  1. पते का प्रमाण

6.ट्रेलर या सेमि – ट्रेलर के मामले में STA की डिज़ाइन अप्रूवल कॉपी।

7 .फॉर्म 21. में  “Ex – Army वाहन ”  के मामले में ” Concerned Authorities ” से ” Original Sales Certificate ”

8.” Imported Vehicle ” के मामले में ” Customer ‘s  Clearence Certificate ” बांड के साथ , लाइसेंस।

9 . अगर कोई  ” Temporary Registration ” हो तो।

 

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Source & Credit :  M Parivahan Mobile Application

 

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