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मुख्यमंत्री Pariwar Labh Yojna क्या है ?
Pariwar Labh Yojna – मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने उन परिवारों के लिए शुरू की है जिनके परिवार के मुखिया की (अर्थात जिस सदस्य की कमाई से घर परिवार का गुज़ारा चलता था) उनकी अकस्माक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इस योजना के तहत उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अनुसार पीड़ित परिवार को 20000 रूपये की मदद दी जाएगी। 18 से 60 साल की उम्र के परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर योजना से पीड़ित परिवार को सहयता दी जाएगी। इस योजना के लिए समाज कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी गयी है तांकि योजना सफलतापूर्वक चल सके।
मुख्यमंत्री Pariwar Labh Yojna के लाभ क्या – क्या है ?
1 . पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी
2 . गरीबी रेखा से निचे के परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3 . पीड़ित परिवार को 20000 रूपये मुआवज़ा दिया जायेगा।
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मुख्यमंत्री Pariwar Labh Yojna के उदेश क्या – क्या है ?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के घर के मुखिया के गुज़र जाने पर उन्हें आर्थिक सहायता देना है तांकि पीड़ित परिवार को मुश्किल समय में कुछ मदद मिल सके। इसलिए सरकार ने गरीबी रेखा से निचे के परिवारों की समस्या को लेकर इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। आप भी अपने नजदीकी या किसी गांव में जिनको इस योजना से लाभ मिल सकता है उन्हें इस योजना के बारे में बता कर उनकी बुरे समय में मदद सकते हैं।
मुख्यमंत्री Pariwar Labh Yojna के लिए अप्लाई करने के लिए कौन – कौन से दस्तावेज चाहिए ?
1 . मृतक का आधार कार्ड
3 . FIR की Photocopy
4 . पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक का)
5 . जन्मतिथि
6 . BPL राशन कार्ड की कॉपी
7 . बैंक अकाउंट डिटेल्स
8 . मृतक प्रमाण पत्र
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मुख्यमंत्री Pariwar Labh Yojna के लिए कौन – कौन Eligible है ?
1 . इस योजना के लिए मृतक की उम्र 18 साल से 60 साल होनी चाहिए।
2 . आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
3 . घर के मुखिया की मृत्यु अकस्मात या दुर्घटना में हुई होनी चाहिए। तभी वे योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4 . राष्ट्रीय बैंक में आवेदक का बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
5 . आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से निचे होना चाहिए।
मुख्यमंत्री Pariwar Labh Yojna के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं ?
Step 1 : Google पर serviceonline.bihar.gov.in सर्च करें।
Step 2 : होमपेज पर “आरटीपीएस सेवाएँ” की ऑप्शन में “समाज कल्याण विभाग की समाजिक सुरक्षा योजनाओ की सेवाएँ” पर क्लिक करें।
Step 3 : फिर कुछ और ऑप्शन खुल जाएगी उनमे से “राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना” के लिए आवेदन की ऑप्शन पर क्लिक करें।
Step 4 : अब आपको लॉगिन करना होगा , लॉगिन पर क्लिक करने के बाद “लॉगिन के लिए आगे बढ़े” की ऑप्शन पर क्लिक करें।
Step 5 : फिर आपको “ईमेल आईडी और पासवर्ड” फिर CAPTCHA एंटर करना है और Login पर क्लिक करना है।
Step 6 : अगले पेज पर “Apply For Services” की ऑप्शन में “View all Available Services” की ऑप्शन पर क्लिक करें।
Step 7 : फिर आपके सामने “Services” की लिस्ट खुल जाएगी. आपको सर्च बार में परिवार लाभ सर्च करना है। सर्च करने पर परिवार लाभ की योजना पर क्लिक करें।
Step 8 : अगले पेज पर फॉर्म ओपन हो जायेगा उसमे आपको मृतक की डिटेल्स एंटर करनी है जैसे की मृतक का नाम, मृतक की उम्र, मृतक का लिंग, मृत्यु के समय उम्र।
Step 9 : फिर मृतक की एड्रेस डिटेल्स एंटर करें जैसे की जिला, ब्लॉक आदि।
Step 10 : उसके बाद जिस सदस्य को सहायता दी जाएगी उसकी डिटेल्स एंटर करें जैसे आवेदक का नाम, आवेदक का आधार नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, आवेदक की फोटो आदि।
Step 11 : फिर आवेदक की बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करें जैसे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम।
Step 12 : अब सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद निचे CAPTCHA कोड भरने के बाद “Submit” पर क्लिक करें।
इस तरह आप Pariwar Labh Yojna का लाभ उठा सकते हैं।
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मुख्यमंत्री Pariwar Labh Yojna के आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें ?
Step 1 : गूगल पर serviceonline.bihar.gov.in सर्च करें।
Step 2 : अब अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करें।
Step 3 : लॉगिन करने के बाद “View Status of Application” की ऑप्शन पर क्लिक करें फिर Track Application पर क्लिक करें।
Step 4 : फॉर्म भरने के बाद आपको एक Reference नंबर दिया जायेगा। आपको पहले अप्लाई करने की तारीख एंटर करनी है फिर Reference नंबर एंटर करना है उसके बाद “Get Data” पर क्लिक करें।
Step 5 : आपकी Application का स्टेटस शो हो जायेगा।
मुख्यमंत्री Pariwar Labh Yojna के लिए ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें ?
Step 1 : सबसे पहले आपको SDO Office जाना होगा।
Step 2 : ऑफिस में से आवेदन फॉर्म लेकर फॉर्म को पढ़े।
Step 3 : फिर फॉर्म में पूछी गई डिटेल्स को भरें।
Step 4 : उसके बाद FIR की कॉपी और मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र और बाकि जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ Attach करें।
Step 5 : फॉर्म को SDO ऑफिस में जमा करें और रसीद जरूर ले।
Step 6 : फॉर्म जमा करने के बाद फॉर्म की जांच होगी और पुष्टि होने के बाद 20000 रूपये की राशि आवेदक को प्रदान की जाएगी।
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मुख्यमंत्री Pariwar Labh Yojna से संबंधित सवाल – जवाब (FAQ)
प्रश्न 1 : मुख्यमंत्री Pariwar Labh Yojna से संबंधित समस्या होने पर कहाँ संपर्क करें ?
उत्तर : योजना से संबंधित समस्या होने पर 18003456565 पर सम्पर्क करें।
प्रश्न 2 : Pariwar Labh Yojna के अनुसार किन राज्य को योजना का लाभ प्राप्त होगा ?
उत्तर : ये योजना बिहार राज्य के नागरिकों के लिए शुरू की गई है, अन्य राज्यों को इस सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त होगा।
प्रश्न 3 : Pariwar Labh Yojna के लिए कैसे आवेदन कर सकते है ?
उत्तर : इस योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीको से अप्लाई कर सकते हैं।
Source & credit : serviceonline.bihar.gov.in
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