Table of Contents
E – Way Bill क्या होता है ?
E – Way Bill – एक Electronic Bill है जो कंप्यूटर पर बनाया जाता है। GST के तहत Electronic Road Permit द्वारा Goods & Services की एक राज्य से दूसरे राज्य में Movement E – Way Bill के माध्यम से होती है। किसी भी Goods या Services की कीमत 50,000 से ज्यादा होती है उन वस्तुओं की मूवमेंट के लिए Seller और Buyer दोनों को E – Way Bill की जरूरत होती है। GST System के अंदर किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक Online Bill तैयार करना होता है। ये Bill GST Portal पर भी सबमिट किया जाता है।
ई वे बिल सभी तरह की Goods जैसे की Sales या Transfer of Stocks, Capital Goods, जॉब के काम से भेजे गए सामान या बिज़नेस के लिए उपयोग होने वाली रकम के लिए बहुत आवश्यक होता है। इस बिल को कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति या ट्रांसपोर्टर GST Portal से Generate कर सकता है। Optionally इसे SMS या App की मदद से Generate या Cancel किया जा सकता है।
E – Way Bill Important क्यों है ?
- E – Way Bill तब जरूरी होता है जब Transport किये जाने वाले माल की कीमत 50,000 से ज्यादा होती है। ई वे बिल सबमिट करने की Responsibility सप्लायर की होती है लेकिन जरूरत पड़ने पर Receiver या Transporter भी दर्ज कर सकते हैं।
- अगर ट्रांसपोर्ट किये जाने वाले माल की कीमत 50,000 से ज्यादा है और वो माल Inter State Trade यानि की राज्य के अंदर भेजा जा रहा है या Intra State Trade यानि राज्य के बाहर भेजा जा रहा है तो इन सब की Goods की Transportation के लिए ई वे बिल बनाना जरूरी होता है।
प्रत्येक नयी आर्टिकल को सीधे अपने Whatsapp नंबर पर पाने के लिए क्लीक करें
E – Way Bill कौन Issue कर सकता है ?
ई वे बिल दो मामलो में इशू किया जाता है :
- Goods को उसके Supplier या Reciever के अपने वाहन पर भेजा जा रहा हो या
- जब गुड्स को किसी तीसरे यानि की Transporter की मदद से भेजा जा रहा है
इसको आसान तरिके से समझते है :
- GST में रजिस्टर कोई भी व्यक्ति या recipient अगर अपने Vehicle पर माल ले जा रहा है तो उन दोनों में से कोई भी ई वे बिल जारी सकता है पर मुख्य जिम्मेदारी Supplier की ही होती है।
- और अगर माल किसी तीसरे यानि की Transporter के द्वारा भेजा जा रहा है तो Transporter को माल देने से पहले Supplier या Reciever को ई वे बिल जारी करना होगा। जरूरत पड़ने पर Transporter भी बिल जारी कर सकता है।
E – Way Bill में कौन सी Information देना जरूरी है ?
ई वे बिल में निम्नलिखित Information देना जरूरी है :
- Supplier की डिटेल
- Transporter की डिटेल
- Receipient की डिटेल
- GST Network के तहत ई वे बिल सबमिट करते समय एक Unique E – Way Bill Number जेनेरेट होगा। सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट के पास Consignment का E – Way Bill Number रहेगा।
- Supplier को उसने कितना माल बेचा है उसकी जानकारी प्रदान करनी होगी और Recepient ने कितना माल खरीदा है उसकी जानकारी प्रदान करनी होगी।
- अगर सामान वापिस या रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसकी जानकारी भी GST Portal पर देनी होगी अगर जानकारी प्रदान नहीं की जाती तो ये मान लिया जायेगा की वो सामान Accept कर किया गया है।
प्रत्येक नयी आर्टिकल को सीधे अपने Whatsapp नंबर पर पाने के लिए क्लीक करें
E – Way Bill कितने समय के लिए Valid होता है ?
- अगर Goods को 100 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो E – Way Bill Number केवल 1 दिन के लिए ही Valid होगा।
- अगर माल 100 से 300 किलोमीटर के बीच ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ई वे बिल नंबर 3 दिन तक वैलिड रहेगा।
- जो माल 300 से 500 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट होना होगा उसके लिए ई वे बिल नंबर 10 दिन के लिए वैध होगा।
- और जो माल 1000 किलोमीटर से ज्यादा तक Transport होगा उसके लिए ई वे बिल Number 15 दिन के लिए मान्य होगा।
- एक राज्य में ही 10 किलोमीटर के दायरे में माल सप्लाई करना है तो उसके लिए ई वे बिल Number की जरूरत नहीं है।
- अगर ई वे बिल की Validity खत्म होने से पहले माल की ट्रांसपोर्टेशन पूरी नहीं होती तो आपको फिर से ई वे बिल बनवाना होगा।
E – Way Bill के क्या – क्या Benefits है ?
- ये बिज़नेस को बढ़ाने में मदद करेगा।
- सरकार को Tax System पर निगरानी रखनी आसान हो जाएगी।
- Tax Department के Officer, Transport किये जाने माल को Check कर सकेगा।
- Tax Department Officer के पास एक मशीन होगी जो GST Network से Attach होगी तांकि वे बिल से संबंधित जानकारी को Verify कर सके।
- माल को बेचने से पहले ई वे बिल बनाने से Tax Administer टैक्स की चोरी को रोक सकेंगे।
- ऑनलाइन ई वे बिल मौजद होने से Transporter या Businessmen जो बिल के खो जाने या Damage हो जाने की चिंता नहीं होगी।
- National Level पर ये सिस्टम लागू होने के बाद हर एक राज्य में एक जैसे Rules होंगे।
- ये माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में Movement की सहूलियत प्रदान करेगा।
E – Way Bill को Cancel कैसे करवा सकते है ?
अगर कोई बदलाव करवाना हो तो E – Way Bill को SMS की माध्यम से कैंसिल करवाया जा सकता है, और SMS के माध्यम से ही दोबारा भी बनवाया जा सकता है।
प्रत्येक नयी आर्टिकल को सीधे अपने Whatsapp नंबर पर पाने के लिए क्लीक करें
Source & Credit : gstgov.in
हो सकता है निम्नलिखित आर्टिकल आपके काम आये :
Smart Way to Apply for Secretarial Compliances Online in Hindi
How To do New GST Registration Online in 9 Easy Steps
6 Interesting Points About GST On Consulting Services Online
Easy way to Apply for Bihar LPC Online from Mobile In Hindi
Easiest way to get Jamin ka Rasid online Bihar from mobile
Nobody knows what to do if Jamin ka rasid payment failed
Dont miss the benifit of PM Swamitva Yojana for land in 2021
Jamin ka Naksha online Bihar apne mobile se kaise nikale
jamin jaydad me prayog honewale 11 mukhay shabdo ki jankari
10 Amazing Facts About Annual Filling Online in Hindi
नोट : ऊपर के नियमो को फॉलो करते हुए भी यदि आप खुद से E- Way बिल नहीं बना पा रहे है, तो आप हमारी टीम से Whatsapp No “6201197885” पर संपर्क करके उनसे भी E- Way बिल बनवा सकते है.
प्रिये पाठको ! यदि इस नियम को किसी जरूरतमंद तक पहुचाने से उसका भला हो रहा हो, तो इसे शेयर करके ये नेक काम जरूर करें.