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5 Hidden rules about shram yogi maan dhan yojna (PM-SYM)
केंद्र सरकार योजना

5 Hidden rules about shram yogi maan dhan yojna (PM-SYM)

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojna (PM-SYM) क्या है ?

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 फरवरी 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार  असंगठित क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मकार को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा – 3 की उपधारा 1 के द्वारा वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक योजना को चलाया गया है जो देश में 15 फरवरी 2019 से लागू होगी. इस योजना में व्यक्ति द्वारा उसकी उम्र के हिसाब से मासिक किस्त के रूप में कुछ धनराशि कुछ निश्चित समय तक जमा करनी होगी और उतनी ही राशि सरकार भी पेंशन खाते में जमा करेगी और जब  व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तो व्यक्ति की 3000 रूपये की मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.

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Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojna (PM-SYM) में कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं ?

इस योजना में  निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा :-

1.  गली में फेरे लगाने वाले

2. मध्याह्न भोजन का काम करनेवाले

3. सिर पर बोझा उठाने वाले

4. भठी में काम करने वाले

5. मोची का काम करनेवाले

6. कूड़ा बीनने वाले

7. घरेलू काम करनेवाले

8. धोबी का काम करनेवाले

9. रिक्शा चालक का काम करनेवाले

10. ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक

11.  अपने खाते कार्य का काम करनेवाले

12. कृषि कार्य का काम करनेवाले

13. निर्माण कार्य का काम करनेवाले

14. बीड़ी बनाने का काम करनेवाले

15. हथकरघा का काम करनेवाले

16. चमड़ा के काम करनेवाले

17. देखकर या सुनकर कार्य करनेवाले

18.  इस तरह के अन्य व्यवसाय  करनेवाले

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Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojna (PM-SYM) का लाभ लेने के लिए  योग्यता है ?

  1. ऊपर वर्णित कर्मकारो में से वैसे कर्मकार जिनकी मासिक आमदनी 15000 या इससे कम हो
  2. व्यक्ति के पास खुद के नाम से किसी भी बैंक में बचत खाता हो और उस बैंक में IFSC Code हो 
  3. व्यक्ति के पास आधार कार्ड हो
  4. व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा ना हो
  5. व्यक्ति आयकर न भरता हो
  6. व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम या कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम मैं सम्मिलित ना हो या इसका लाभ ना उठा रहा हो.

 

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojna (PM-SYM) के लिए Registration कैसे कराये

स्टेप 1 : अपने नजदीकी Common Service Center (CSC Center) पर जाए

स्टेप 2 : अपने साथ अपना बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड ले जाए 

स्टेप 3 : CSC कर्मी से इस योजना में अपना पंजीकरण कराने के लिए कहे

स्टेप 4 : CSC कर्मी आपसे कुछ जरूरी सूचनाये पूछकर आपका पंजीकरण कर देंगे 

स्टेप 5 : योजना की किश्त की पहली राशि आपको नगद ही CSC कर्मी को देनी पड़ती है उसके बाद प्रत्येक महीने योजना की किश्ते आपके खाते से स्वतः ही कटती जायेगी. 

स्टेप 6 : अपने बैंक खाते में आपके योजना के किश्त राशी की रकम हमेशा मेन्टेन रखे 

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Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojna (PM-SYM) में  कितने रुपए मासिक जमा करने पड़ेंगे 

 इस योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की उम्र  कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल होना चाहिए . व्यक्ति जिस उम्र में योजना में सम्मिलित होता है उसके उम्र के हिसाब से हर महीने इस योजना में उसे कितना रुपया जमा करना है, और कितनी उम्र तक जमा करना है तथा जमा करने के पश्चात कितने रुपए मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे इसका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है : –

यदि इस

उम्र में प्रवेश

लेते है तो

इतने उम्र

तक क़िस्त

जमा करनी

पड़ेगी

आपको इतने

रूपये मासिक

जमा करने

पड़ेंगे

सरकार भी

इतने रूपये

मासिक ज़मा

करेगी

दोनों का मिला

कर इतने रूपये

मासिक पेंशन

स्कीम में जमा

होगी

60 साल उम्र

होने के बाद

इतने रूपये

मासिक पेंशन

मिलेगा

18

60

55

55

110

3000

19

60

58

58

116

3000

20

60

61

61

122

3000

21

60

64

64

128

3000

22

60

68

68

136

3000

23

60

72

72

144

3000

24

60

76

76

152

3000

25

60

80

80

160

3000

26

60

85

85

170

3000

27

60

90

90

180

3000

28

60

95

95

190

3000

29

60

100

100

200

3000

30

60

105

105

210

3000

31

60

110

110

220

3000

32

60

120

120

240

3000

33

60

130

130

260

3000

34

60

140

140

280

3000

35

60

150

150

300

3000

36

60

160

160

320

3000

37

60

170

170

340

3000

38

60

180

180

360

3000

39

60

190

190

380

3000

40

60

200

200

400

3000

 

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojna (PM-SYM) योजना को बीच में छोड़ने पर क्या होगा ?

  1. किसी कारणवश यदि व्यक्ति इस योजना के  पुरा होने से पहले ही छोड़ना चाहता है तो उसके द्वारा जमा किए गए राशि पर बचत खाता के मिलने वाले ब्याज दर के हिसाब से ब्याज देकर राशि वापस लौटा दी जाएगी
  2. योजना के दौरान यदि व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या  किसी कारणवश अपाहिज हो जाता है, तो व्यक्ति  की पत्नी या अगर योजना पत्नी के नाम से है तो उसके पति द्वारा इस योजना को मासिक किस्त जमा करते हुए जारी रखा जा सकता है और समय पूरा होने पर मासिक पेंशन का लाभ उठाया जा सकता है और यदि योजना को आगे जारी ना  रखना  चाहे  तो भी व्यक्ति द्वारा जमा किए गए कुल धनराशि पर बचत खाता के ब्याज दर के हिसाब से राशि जोड़कर वापस कर दी जाती है.

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Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojna (PM-SYM) के तहत व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा ?

  1. इस योजना के तहत व्यक्ति की उम्र 60 साल होने के बाद सरकार उसके खाते में 3000 हर महीने पेंशन के रूप में मिलती रहेगी.
  2. यदि व्यक्ति की उम्र 60 साल हो गई हो और वह मासिक पेंशन का लाभ उठा रहा हो और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को मासिक पेंशन का आधा अर्थात 1500 रुपए हर महीने तब तक मिलते रहेंगे जब तक वह जिंदा रहेंगे.

 

5 hidden rules about pradhan mantri shram yogi maan dhan yojna (PMSYM)

Rule 1 : यदि व्यक्ति इस योजना की किश्त लगातार 10 साल या उससे कम समय तक जमा करता है और फिर बाद में छोड़ देता है तो पुरे 10 साल में व्यक्ति द्वारा जमा की गयी राशी ब्याज सहित उसके खाते में वापस लौटा दी जायेगी 

Rule 2 : यदि व्यक्ति इस योजना की किश्त लगातार 10 साल या उससे ज्यादा समय तक जमा करता है और फिर बाद में छोड़ देता है तो पुरे 10 साल में व्यक्ति द्वारा जमा की गयी राशी ब्याज सहित उसके खाते में वापस लौटा दी जायेगी

Rule 3 : यदि योजना पूरी होने से पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति की पत्नी / पति में से कोई भी योजना की किश्त को जमा करते हुए योजना चालू रख सकता और पेंशन का लाभ ले सकता है. और यदि योजना को मृत्यु के पश्चात् बंद करना चाहता है तो अब तक जमा की गयी सभी राशी ब्याज के साथ उसके खाते में वापस लौटा दी जाती है

Rule 4 : यदि योजना पूरी होने से पहले ही व्यक्ति पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो व्यक्ति की पत्नी / पति में से कोई भी योजना की किश्त को जमा करते हुए योजना चालू रख सकता और पेंशन का लाभ ले सकता है. और यदि योजना को दिव्यन्गता के पश्चात् बंद करना चाहता है तो अब तक जमा की गयी सभी राशी ब्याज के साथ उसके खाते में वापस लौटा दी जाती है.

Rule 5 : यदि लाभार्थी और उसके पति / पत्नी में से दोनों की मृत्यु हो जाता है तो जमा की गयी राशी ब्याज सहित फण्ड में जोड़ दी जाती है.

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Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojna (PM-SYM) से संबंधित सवाल – जबाब (FAQ)

प्रश्न : CSC सेंटर पर जाकर नामांकन कराने पर क्या पैसा लगेगा ?

उत्तर : इसके लिए CSC सेण्टर सिर्फ 30/- मात्र नामांकन शुल्क लेने का हकदार है

प्रश्न : पेंशन की उम्र पूरी होने पर पेंशन का भुगतान और मैनेजमेंट की जिम्मेवारी किसकी होगी ?

उत्तर : चुकी यह स्कीम केंद्र सरकार और LIC के शह्योग से चलायी जाएगी इसलिए आपके पेंशन का भुगतान भी वही से किया जायेगा.

प्रश्न : क्या पेंशन के लिए जमा की जानेवाली राशी बैंक में जाकर जमा करनी होगी ?

उत्तर : इसके लिए नामांकन करते समय ही बैंक में आपको एक फॉर्म भरना आवयश्यक होगा जिसके चलते आप किश्त की जो भी राशी कटाना चाहेंगे , स्वतः ही खाते से पैसा कटता रहेगा. इसके लिए आपको पैसा कटने की तारीख के आसपास निश्चित राशी खाते में मेन्टेन रखनी होगी.

प्रश्न : पेंशन राशी की क़िस्त स्वतः ही कट जाने पर लाभार्थी को कैसे पता चलेगा की उसकी राशी पेंशन के लिए जमा हो गयी है?

उत्तर : इसके लिए आपका नामांकन कराते समय ही मोबाइल नंबर लिया जायेगा और जब जब आपके खाते से पेंशन राशी की क़िस्त कटेगी तब तब मोबाइल पर एक SMS आएगा.

प्रश्न : योजना से सम्बंधित विशेष जानकारी के लिए कोई कॉल सेंटर नंबर है ?

उत्तर : 1800 3000 3468

 

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Source & Credit : www.labour.gov.in

 

 

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