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Kabir Anteyeshti Anudan Yojana क्या है ?
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana – Kabir Anteyeshti Anudan Yojana को बिहार सरकार के द्वारा 2007 में शुरू किया गया था। जो व्यक्ति BPL (Below Poverty Line) परिवार जो गरीबी रेखा के निचे आते हैं। वो गरीब होने के साथ साथ देयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर उस परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है चाहे यो व्यक्ति किसी भी उम्र का हो। तो व्यक्ति के देह – संस्कार के लिए 3000 रूपये की मदद सरकार द्वारा की जाएगी।
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana को समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जायेगा। 2014 तक इस योजना के अंदर 1500 रूपये दिए जाते थे लेकिन उसके बाद इस राशि को बढ़ा दिया गया था। मृत्यु के समय 3000 रूपये की राशि व्यक्ति के किसी भी रिश्तेदार या घर के सदस्य को दी जाएगी। इस योजना के अनुसार बिहार के सारे पंचायत राज के खाते में पहले ही पांच अनुदान भुगतान के लिए 15000 हज़ार रूपये की राशि भेजी जाएगी।
फिर जरूरत के समय पात्र लोगों को राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह नगर पंचायत में 30 हज़ार रूपये , नागर परिषद में 60 हज़ार रुपये और नगर निगम में 90 हजार रूपये की राशि पहले से उपलब्ध होती है तांकि जरूरत पढ़ने पर BPL परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
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Kabir Anteyeshti Anudan Yojana के उदेश क्या हैं ?
इस योजना के उदेश निम्नलिखित है :
- बिहार में गरीब परिवारों की सहायता करना है।
- BPL परिवारों में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके पास देह – संस्कार के लिए पैसे नहीं होते। तो सरकार इस योजना से उनकी आर्थिक मदद करेगी।
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana की विशेषताएं क्या है ?
इस योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :
- इस योजना का लाभ BPL परिवारों को दिया जायेगा जो गरीबी रेखा के निचे आते हैं।
- इस योजना में मृत व्यक्ति के परिवार को देह – संस्कार के लिए 3000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
- Eligible व्यक्ति को समय पर राशि प्रदान हो इसके लिए सरकार के द्वारा पहले से ही राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस योजना से मिलने वाली राशि से मृतक के परिवार वाले मृतिक का देह – संस्कार अच्छे से कर सकेगें।
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana के लिए कौन कौन Eligible है ?
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बिहार में कम से कम 10 साल से रह रहा हो।
- आवेदक BPL परिवार का होना चाहिए।
- आवेदक के पास BPL Ration Card होना चाहिए।
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Kabir Anteyeshti Anudan Yojana में आवेदन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है ?
- मृतक का Death Certificate
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- बी पी एल लिस्ट या राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट की डिटेल्स
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें ?
Step 1 : Google पर esuvidha.bihar.gov.in वेबसाइट सर्च करें।
Step 2 : Homepage पर Kabir Anteyeshti Anudan Yojana सेलेक्ट करें।
Step 3 : उसके बाद अपनी डिटेल एंटर करें जैसे की :
- Deceased Name (मृतिक का नाम)
- Deceased Father’s Name / Husband’s Name (मृतिक के पिता या पति का नाम)
- Deceased Age (मृतिक की आयु)
- Deceased Gender (मृतिक का लिंग)
- Deceased UID (मृतिक की आधार आईडी)
- Date of Death (मृत्यु की तारीख)
- Beneficiary Name (लाभार्थी का नाम)
- Category
- BPL No .
- Mobile Number
- Area Type
- Panchayat
- Ward
- Village
- Reason Of Death (मृत्यु का कारण)
- Death Certificate Document (मृत्यु प्रमाण पत्र दस्तावेज)
- BDO Approval List Documents
- Adress की डिटेल्स
- Bank की डिटेल्स
ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद Submit की ऑप्शन पर क्लिक करें।
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Kabir Anteyeshti Anudan Yojana के लिए ऑफलाइन कैसे आवेदन करें ?
- इसके लिए आपको पहले पंचयात कार्यालय में सम्पर्क करना होगा।
- पंचायत कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें और सारी जानकारी सही सही भरें।
- डिटेल्स भरने के साथ आपको जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी भी Attach करनी होगी।
- आवेदन जमा करने के बाद कुछ दिनों में ही आपको Kabir Anteyeshti Anudan Yojana से मिलने वाली राशि प्राप्त हो जाएगी।
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Kabir Anteyeshti Anudan Yojana से संबंधित सवाल – जवाब (FAQ)
प्रश्न 1 : इस से कितने रूपये की राशि मिलेगी ?
उत्तर : Kabir Anteyeshti Anudan Yojana से व्यक्ति को 3000 रूपये की राशि प्राप्त होगी।
प्रश्न 2 : Kabir Anteyeshti Anudan Yojana क्या है ?
उत्तर : इस योजना में जो व्यक्ति BPL (Below Poverty Line) परिवार जो गरीबी रेखा के निचे आते हैं। अगर उस परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है चाहे यो व्यक्ति किसी भी उम्र का हो। तो व्यक्ति के देह – संस्कार के लिए 3000 रूपये की मदद सरकार द्वारा की जाएगी।
प्रश्न 3 : Kabir Anteyeshti Anudan Yojana के लिए हेल्पलाइन नंबर ?
उत्तर : इस योजना से संबंधी जानकारी लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर – 1800 345 62 62 पर संपर्क करें।
Source & Credit : esuvidha.bihar.gov.in
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नोट : ऊपर के नियमो को फॉलो करते हुए भी यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ है, तो आप हमारी टीम से Whatsapp No “6201197885” पर संपर्क करके उनसे भी ऑनलाइन आवेदन करा सकते है.
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