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Director Identification Number
राजस्व विभाग

5 Benefits of Director Identification Number Online in Hindi

Director Identification Number क्या होता है ?

Director Identification Number – जिसे शार्ट में DIN भी कहते हैं। DIN एक Unique Identification Number है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी कंपनी के मौजूदा Director या Director बनने वाले व्यक्ति को आवंटित किया जाता है। Director Identification Number 8 अंकों की एक संख्या है जो Lifetime के लिए Valid रहती है। DIN की मदद से Director की डिटेल्स को Database में Maintain किया जाता है।

DIN एक व्यक्ति के लिए Specific है। इसका मतलब है की अगर कोई व्यक्ति दो या दी से ज्यादा कंपनियों का डायरेक्टर है तो उसे एक ही DIN प्राप्त करना होगा। और अगर वो कंपनी को छोड़ कर किसी दूसरी कंपनी को Join करता है तो उसके लिए वही DIN दूसरी कंपनी के लिए भी काम करेगा।

Company (Amendment) Act, 2006 के Section 266A से 266 G को शामिल करने के साथ साथ Director Identification Number के Concept को Introduce किया गया था। इस तरह, सारे Director और इछुक डायरेक्टर को निर्धारित समय में DIN प्राप्त करना होगा।

 

Director Identification Number के क्या उपयोग हैं ?

Director Identification Number के उपयोग :

जब भी कोई Return, Application या कंपनी से संबंधित कोई भी जानकारी किसी Law के तहत Submit की जाएगी, तो ऐसे Return, Application या Information पर Signature करने वाला Director अपने Signature के निचे अपना DIN Mention करेगा

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Director Identification Number के लिए Application Procedure और Relevant Form ?

  • SPICe Form : नई कम्पनियों के संबंध में Proposed First Directors को DINS के अलोटमेंट के लिए आवेदन सिर्फ SPICe Form में ही किया जायेगा। 
  • DIR 3 Form : कोई भी व्यक्ति जो पहले से मौजूदा कंपनी में Director बनने का इच्छुक है उसे DIN के Allotment के लिए E -Form DIR 3 में Apply करना होगा। 
  • DIR 6 Form : डायरेक्टर के विवरण में कोई भी बदलाव Form DIR 6 में सबमिट किया जायेगा।

Director Identification Number के लिए आवेदन करने के लिए ऊपर दिए गए सारे फॉर्म को Electronically Submit करना होगा। इसे Digital रूप से Signature करना होगा और MCA21 Portal पर अपलोड करना होगा। 

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Director Identification Number में Forms के साथ Attach होने वाले Documents ?

SPICe Form के लिए :

Proof of Identity और Adress का प्रूफ Attach करें। फॉर्म के Approval के बाद ही Applicant को DIN Allocated किया जायेगा। 

DIR 3 Form के लिए :

1 . Attachment :

  • Photograph 
  • Identity Proof 
  • Resident Proof 
  • Verification (नाम, पिता का नाम, Present Address, जनम तिथि, Text of Declaration, Physical Signature of Applicant)
  • विदेशी नागरिकों  मामले में, उन्हें Identity Proof के तौर पर Passport जमा करना होगा।  

 

2 . CA या CM या CMA द्वारा Attested किये जाने वाले Documents :

  • Photograph, Identity Proof और Residence Proof को Chartered Accountant या Company Secretary या Cost Accountant Whole-time Practice में Attested किया जाना चाहिए।
  • Foreign National के मामले में उनके दस्तावेज Consulate of the Indian Embassy और Foreign Public Notary के द्वारा Attested किया जायेगा।
  • DIR 3 और Supporting Documents को अपलोड करने के बाद आवेदक को अगली स्क्रीन पर फीस का भुगतान करना होगा। फीस का भुगतान Net Banking, Credit Card या NEFT के द्वारा किया जा सकता है। इसमे Offline Payment Allowed नहीं है। 

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3 . Generation of DIN :

  1. एक बार Application Submit और Fees की Payment होने के बाद, System एक Application Number Generate करता है। केंद्र सरकार Application को Process करेगी और एप्लीकेशन को Accept / Reject करने का निर्णय लेगी।  
  2. अगर DIN एप्लीकेशन Approve हो जाती है तो, केंद्र सरकार 1 महीने के अंदर Applicant को DIN की जानकारी देगी।
  3. और अगर DIN Application Reject कर दिया जाता है तो ये एप्लीकेशन Reject करने का कारण E – Mail या Website पर भेजा जायेगा।
  4. आवेदक के पास 15 दिन का समय कारण सुधारने के लिए होता है। अगर व्यक्ति कारण में सुधार करके केंद्र सरकार को Satisfy कर देता है तो उसे DIN Alloted किया जायेगा नहीं तो केंद्र सरकार एप्लीकेशन को Invalid करार देगी। 

 

4 . Intimating DIN to Company : 

  • Central Government से DIN प्राप्त करने के 1 महीने अंदर, Director को अपने DIN के बारे में उन सभी companies को बताना होगा जहाँ वे Director है।  
  • कंपनी ROc को DIN के बारे में , उस दिन से 15 दिन के अंदर सूचित करेगी , जिस दिन Director DIN के बारे में कंपनी को सूचित करेगा। 
  • DIN के बारे में कंपनी को सुचना देने में Fail होना या कंपनी के द्वारा ROc को Director Identification Number की जानकारी देने में विफलता होने के लिए उन्हें दंड दिया जायेगा। 

 

DIR 6 के लिए :

  • Director के संबंध में DIR 3 / SPICe में Mention किसी भी Detail को बदलने के लिए फॉर्म DIR 6 को Online Submit करना होगा। फॉर्म के साथ, Attested Supporting Document भी जमा करने होंगे।  

 

Director Identification Number को Cancel या Surrender करने के कारण ?

Central Government निचे दिए गए कारणों से DIN रद्द कर सकती है :

  1. अगर Director को Duplicate DIN जारी किया गया हो। 
  2. DIN Fraudulent तरीके से प्राप्त किया गया हो। 
  3. संबंधित व्यक्ति की Death पर 
  4. अगर व्यक्ति को Court के द्वारा अस्वस्थ दिमाग का घोषित कर दिया गया हो। 
  5.  व्यक्ति को दिवालीय घोषित करने पर। 

Director DIN को Form DIR 5 में भी Surrender कर सकता है। फॉर्म के साथ उन्हें एक Declaration भी सबमिट करना होगा की उसे कभी भी Company में Director के रूप में Appoint नहीं किया गया है और DIN का उपयोग कभी भी किसी भी Authority के पास कोई दस्तावेज दाखिल करने के लिए नहीं किया गया है। E – record के Verification के बाद Central Government DIN को Deactive कर देगी। 

Company Act 2013 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी कंपनी का Director के रूप में Appoint कर दिया जाता है तो वो फ्यूचर में अपना DIN नहीं छोड़ सकता। चाहे वो उस कंपनी या किसी अन्य कंपनी में Director रहे, उनका DIN Exist करेगा।  

 

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नोट : ऊपर के नियमो को फॉलो करते हुए यदि आप खुद से Director Identification Number नहीं लें पा रहे है, तो आप हमारी टीम से Whatsapp No “6201197885” पर संपर्क करके ये काम करा सकते है.

 

 

प्रिये पाठको ! यदि Director Identification Number से संबंधीत कही कोई दिक्कत या परेशानी आ रही हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताये. और यदि इस नियम को किसी जरूरतमंद तक पहुचाने से उसका भला हो रहा हो, तो इसे शेयर करके ये नेक काम जरूर करें.

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